महाराष्ट्रः परिवार के 9 सदस्यों को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 13 लोग गिरफ्तार, 12 की पुलिस कर रही तलाश
By अनिल शर्मा | Updated: June 22, 2022 07:35 IST2022-06-22T07:25:38+5:302022-06-22T07:35:17+5:30
पुलिस ने भारतीय दंड संहिता के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के अलावा इस मामले में अत्याचार अधिनियम और महाराष्ट्र धन उधार (विनियमन) अधिनियम भी लगाया है।

महाराष्ट्रः परिवार के 9 सदस्यों को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में 13 लोग गिरफ्तार, 12 की पुलिस कर रही तलाश
सांगलीः महाराष्ट्र के सांगल में एक ही परिवार के नौ सदस्यों के उनके घरों में मृत पाए जाने के एक दिन बाद पुलिस ने मृतक को कथित तौर पर आत्महत्या करने के लिए परेशान करने के आरोप में 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं 12 अन्य अभी भी वांछित हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस ने भारतीय दंड संहिता के तहत आत्महत्या के लिए उकसाने के अलावा इस मामले में अत्याचार अधिनियम और महाराष्ट्र धन उधार (विनियमन) अधिनियम भी लगाया है।
मृतकों में एक 70 वर्षीय महिला, उसके दो बेटे और उनकी पत्नियां और बच्चे शामिल हैं। वे सभी वानमोर परिवार से हैं। सोमवार दोपहर सांगली के मिराज के म्हैसल गांव में अपने दो घरों में मृत पाए गए थे। घर में मिले सुसाइड नोट के आधार पर मिराज ग्रामीण पुलिस ने सोमवार रात प्राथमिकी दर्ज कर सुसाइड नोट में नामजद 25 आरोपियों की तलाश शुरू कर दी थी।
मंगलवार सुबह तक पुलिस ने 13 आरोपियों को ट्रेस कर गिरफ्तार कर लिया था, जबकि पुलिस की कई टीमें बाकी आरोपियों की तलाश में हैं। पुलिस निरीक्षक अजय सिंदक ने कहा, "अब तक की गई पूछताछ से संकेत मिलता है कि मृतक ने आरोपी से ब्याज पर पैसे उधार लिए थे। आरोपी उन्हें इन ऋणों को लेकर लगातार परेशान कर रहे थे। उत्पीड़न में मृतक के साथ बार-बार अभद्र भाषा का प्रयोग करना, उन्हें मारने की धमकी देना और यहां तक कि बीच सड़क रोककर उन्हें अपमानित करना भी शामिल था।
सिंदकर ने कहा कि फिलहाल पुलिस की सात टीमें सांगली, कोल्हापुर, सोलापुर और कर्नाटक में जांच कर रही हैं ताकि बाकी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। सिंदकर ने कहा, "हमने मृतक के घरों से कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज बरामद किए हैं, जिनकी हम जांच कर रहे हैं। इस बीच, हमने यह सुनिश्चित करने के लिए पूरे गांव में भारी बंदोबस्त तैनात कर दिया है कि कोई कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा न हो।"
गिरफ्तार आरोपियों की पहचान नंदकुमार पवार, राजेंद्र बन्ने, अनिल बन्ने, खंडेराव शिंदे, तात्यासो चौगुले, शैलेश धूमल, प्रकाश पवार, संजय बागड़ी, अनिल बोराडे, पांडुरंग घोरपड़े, शिवाजी कोरे और रेखा चौगुले के रूप में हुई है। सभी आरोपी म्हैसल में अलग-अलग पेशों से जुड़े हैं। जबकि कुछ किसान हैं। अन्य व्यावसायिक उद्यम चलाते हैं। इनमें से एक डॉक्टर है और एक शिक्षक भीहै। अधिकारियों ने कहा कि आरोपी ने मृतक को उच्च ब्याज दरों पर पैसे उधार दिए थे, जबकि उसके पास उसके लिए कोई वैध लाइसेंस नहीं था, जो कि महाराष्ट्र साहूकार (विनियमन) अधिनियम के तहत अपराध है।