मध्य प्रदेश: उज्जैन में 11 कुख्यात ड्रग तस्कर एनडीपीएस एक्ट के तहत पहुंचे सलाखों के पीछे
By बृजेश परमार | Updated: April 21, 2023 19:36 IST2023-04-21T19:33:00+5:302023-04-21T19:36:57+5:30
मध्य प्रदेश की उज्जैन पुलिस ने मादक पदार्थों की अवैध तस्करी के मामले में 11 तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचाया है।

प्रतीकात्मक तस्वीर
उज्जैन:मध्य प्रदेश के उज्जैन में मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल ड्रग्स माफियाओं को नेस्तनाबूद करने के लिए पुलिस ने कमरकस ली है। उज्जैन पुलिस ने ड्रग तस्करों पर स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ, अवैध व्यापार अधिनियम 1988 (Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substancec Act 1988) की धारा में केस दर्ज करके 11 तस्करों को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है।
इस संबंध में उज्जैन के पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने शुक्रवार को कंट्रोल रूम पर आयोजित प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए बताया कि पहली बार खतरनाक ड्रग्स से संबंधित माफियाओं के विरुद्ध व्यापक और कठोर कार्यवाही करने हेतु उज्जैन जोन के जिलों में पुलिस द्वारा विस्तृत डेटा बेस तैयार करके उनका विश्लेषण किया और उसके बाद ड्रग्स माफियाओं एवं तस्करों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जा रही है।
उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों के उत्पादन, व्यवसाय एवं तस्करी में लगातार सक्रिय रहने वालों की अब खैर नहीं है। ड्रग्स तस्कर एवं उनके सिंडिकेट के नेटवर्क को तोड़ने के लिये व्यापक कार्यवाही की जा रही है। अभी तक मंदसौर, नीमच एवं उज्जैन द्वारा एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत 11 मादक पदार्थ के तस्करों को केन्द्रीय जेल में निरूद्ध किया गया है।
मादक पदार्थों के व्यवसाय में लगे आरोपियों के खिलाफ स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ, अवैध व्यापार अधिनियम 1988 (Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substancec Act 1988) के तहत कार्यवाही की जाती है क्योंकि ऐसे आदतन शातिर तस्कर अवैध मादक पदार्थों के जरिये समाज के नवयुवकों व आम जनता को नशे के लिये प्रेरित करते हैं। जिसके कारण क्षेत्र की सामाजिक व्यवस्था प्रभावित होती है। माफिया निरंतर सक्रिय होकर मादक पदार्थों का परिवहन, तस्करी एवं विक्रय करता है।
इसके अलावा ये अपराधी भविष्य में भी माफिया मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त रहने की पूरी संभावना रखते हैं। जोन पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट की धारा 3(1) के तहत निहित शक्तियों के आधार पर माफिया / तस्कर को जेल में निरुद्ध किया है। उज्जैन से जिन अपराधियों को जेल भेजा गया है, उनमें कालू, चीलम, जुबेर, मंदसौर से शानू लाला, जाउद्दीन, खानशेर और आसिफ लाला तथा नीमच से गोपाल, मुमताज, रहीस एवं हुसैन शामिल हैं।
सभी आरोपियों को इंदौर सेंट्रल जेल में लम्बे समय के निरूद्ध किया गया है। इन तस्करों के सम्पर्क अन्य राज्यों में भी पाये गये हैं। इनके अवैध सम्पत्ति की भी जानकारी भी एकत्र की जा रही है ताकि इनके अवैध गतिविधियों पर सदा के लिये अंकुश लगाया जा सके।