Lakhimpur Kheri Case: लखीमपुर खीरी कांड का आरोपी आशीष मिश्रा जल्द होगा जेल से रिहा, HC की लखनऊ बेंच ने दी जमानत

By रुस्तम राणा | Updated: February 10, 2022 14:28 IST2022-02-10T14:15:01+5:302022-02-10T14:28:52+5:30

इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ बेंच आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को जमानत दे दी है। हालांकि मंगलवार को लखनऊ बेंच ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था  

Lakhimpur Kheri Case Lucknow bench of Allahabad HC grants bail to prime accused Ashish Mishra | Lakhimpur Kheri Case: लखीमपुर खीरी कांड का आरोपी आशीष मिश्रा जल्द होगा जेल से रिहा, HC की लखनऊ बेंच ने दी जमानत

Lakhimpur Kheri Case: लखीमपुर खीरी कांड का आरोपी आशीष मिश्रा जल्द होगा जेल से रिहा, HC की लखनऊ बेंच ने दी जमानत

Highlightsमंगलवार को लखनऊ बेंच ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया थाजल्दी होगी लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की रिहाई

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी मामले के आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा जल्द जेल से रिहा होगा। गुरुवार को इलाहाबाद कोर्ट की लखनऊ बेंच आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को जमानत दे दी है। मंगलवार को लखनऊ बेंच ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

बता दें कि 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में कृषि कानूनों के विरोध में किसान आंदोलन से लौट रहे चार किसानों को एसयूवी कार द्वारा कुचल दिया गया था। इस घटना के बाद हुई हिंसा में एक स्थानीय पत्रकार समेत कुछ लोग भी मारे गए थे। 

मामले की जांच कर रही पुलिस ने कोर्ट में 5,000 पन्नों की चार्जशीट को दाखिल की थी। इस चार्जशीट में आशीष मिश्रा को मुख्य आरोपी बनाया गया है। किसानों ने आरोप लगाया था कि एसयूवी अजय मिश्रा टेनी की थी और उसमें आशीष मिश्रा था। हालांकि मोनू ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज किया था। उसने कहा था, वह घटनास्थल पर नहीं था, बल्कि बनवीरपुर में था। 

मामले की जांच कर रही एसआईटी ने पाया था कि लखीमपुर खीरी में हुई घटना एक सोची समझी साजिश थी और आरोपियों पर लगाई गई धाराओं में बदलाव किया गया था। मामले में आशीष मिश्रा समेत 14 आरोपियों पर हत्या का मुकदमा है। 

Web Title: Lakhimpur Kheri Case Lucknow bench of Allahabad HC grants bail to prime accused Ashish Mishra

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