Koppal: दलित समुदाय की बस्ती में आग?, 101 लोगों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा, जानिए कहानी

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 25, 2024 12:41 IST2024-10-25T12:41:01+5:302024-10-25T12:41:50+5:30

Koppal: जाति आधारित हिंसा से जुड़ा यह मामला 28 अगस्त 2014 को गंगावती तालुका के मारकुंबी गांव का है।

Koppal 101 persons convicted and sentenced to life imprisonment under SC/ST atrocities act in Karnataka  | Koppal: दलित समुदाय की बस्ती में आग?, 101 लोगों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा, जानिए कहानी

सांकेतिक फोटो

Highlights बृहस्पतिवार को अदालत ने सजा सुनाई।दलित समुदाय के लोगों के घरों में आग लगा दी थी। 16 की सुनवाई के दौरान मौत हो गई।

Koppal: कोप्पल जिले की एक अदालत ने दलित समुदाय की बस्ती में आग लगाने के मामले में 101 लोगों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों को हाल ही में दोषी ठहराया गया था और बृहस्पतिवार को अदालत ने सजा सुनाई। जाति आधारित हिंसा से जुड़ा यह मामला 28 अगस्त 2014 को गंगावती तालुका के मारकुंबी गांव का है।

आरोपियों ने दलित समुदाय के लोगों के घरों में आग लगा दी थी। दलितों को नाई की दुकान और ढाबों में प्रवेश से मना करने को लेकर झड़प शुरू हुई थी। इस घटना के बाद राज्य के कई हिस्सों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए। अभियोजन पक्ष के अनुसार, इस मामले में 117 लोगों को आरोपी बनाया गया था जिनमें से 16 की सुनवाई के दौरान मौत हो गई।

Web Title: Koppal 101 persons convicted and sentenced to life imprisonment under SC/ST atrocities act in Karnataka 

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