कठुआ गैंगरेप मामले की नहीं होगी नए सिरे से जांच, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

By भाषा | Published: October 5, 2018 03:49 PM2018-10-05T15:49:32+5:302018-10-05T15:49:32+5:30

न्यायमूर्ति उदय यू ललित और नयायमूर्ति धनन्जय वाई चंद्रचूड की पीठ ने मामले में दो अन्य आरोपियों की एक अन्य याचिका भी खारिज कर दी जिसमें मामले की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी को देने की मांग की गई थी।

Kathua gangrape case: Supreme Court rejects plea will not be renewed | कठुआ गैंगरेप मामले की नहीं होगी नए सिरे से जांच, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

कठुआ गैंगरेप मामले की नहीं होगी नए सिरे से जांच, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

नई दिल्ली, 05 अक्टूबर: उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को सनसनीखेज कठुआ सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले की नए सिरे से जांच के लिये दायर याचिका खारिज कर दी। इस मामले के एक आरोपी ने पहले की गयी जांच को दुर्भावना से प्रेरित बताते फिर से जांच की मांग की थी। 

न्यायमूर्ति उदय यू ललित और नयायमूर्ति धनन्जय वाई चंद्रचूड की पीठ ने मामले में दो अन्य आरोपियों की एक अन्य याचिका भी खारिज कर दी जिसमें मामले की जांच एक स्वतंत्र एजेंसी को देने की मांग की गई थी। 

दोनों याचिकायें खारिज करते हुये पीठ ने कहा कि आरोपी सुनवाई के दौरान निचली अदालत के समक्ष यह मुद्दा उठा सकता है।

मामले की जांच कर रही राज्य पुलिस की अपराध शाखा ने सात लोगों के खिलाफ मुख्य आरोपपत्र दायर किया और एक किशोर के खिलाफ अलग से आरोपपत्र दायर किया था जिसमें बताया गया था कि किस तरह नाबालिग लड़की को कथित तौर पर अगवा किया गया, नशे की दवा दी गई और एक पूजा स्थल के भीतर उससे बलात्कार किया गया। बाद में लड़की की हत्या कर दी गई थी।
 

Web Title: Kathua gangrape case: Supreme Court rejects plea will not be renewed

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