जमीन कारोबारी तपन दास की हत्या, पत्नी बुलेट रानी, प्रेमी सुमित और सानू लाल को उम्र कैद, पुलिस ने मामले को ऐसे किया था खुलासा

By एस पी सिन्हा | Published: January 29, 2022 03:43 PM2022-01-29T15:43:09+5:302022-01-29T15:43:59+5:30

अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि 12 जनवरी 2018 को शमशेर रेसीडेंसी निवासी और जमीन कारोबारी तपन दास की हत्या कर दी गई थी.

Jamshedpur Murder husband land businessman Tapan Das wife Bullet Rani, lovers Sumit and Sanu Lal imprisoned life police | जमीन कारोबारी तपन दास की हत्या, पत्नी बुलेट रानी, प्रेमी सुमित और सानू लाल को उम्र कैद, पुलिस ने मामले को ऐसे किया था खुलासा

पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि पत्नी श्वेता दास ने ही प्रेमी सुमित सिंह के सहयोग से तपन दास की हत्या की थी.

Highlightsपुलिस ने शव फेंकने के उपयोग में लाया गया ऑटो भी जब्त किया था.पत्नी श्वेता दास ने एमजीएम थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.फुटेज देखने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था.

रांचीः झारखंड में लौह नगरी के रूप में प्रसिद्ध टाटा-जमशेदपुर टेल्को खरंगाझार स्थित शमशेर रेसीडेंसी निवासी व जमीन कारोबारी तपन दास की हत्या के मामले में आज एडीजे-4 राजेन्द्र कुमार सिन्हा के कोर्ट में धारा 302 और 201 के तहत हत्या व साक्ष्य छुपाने की दोषी मृतक की पत्नी श्वेता दास उर्फ बुलेट रानी को उम्र कैद की सजा सुनाई है.

 

 

इसके साथ ही उसके प्रेमी सिदगोडा निवासी सुमित सिंह और साथी सोनू लाल को उम्र कैद की सजा सुनाई है. अदालत ने जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने 27 जनवरी को तीनों को दोषी करार दिया था. इस मामले में कुल 10 लोगों की गवाही कोर्ट में कराई गई थी. 17 दिसंबर 2021 को कोर्ट में तीनों आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बयान दर्ज कराया गया था.

इसमें तीनों आरोपियों ने अपने आप को बेकसूर बताया था. उसके बाद अदालत ने उनका नाम लेते हुए सजा सुना दी है. श्वेता दास उर्फ बुलेट रानी हजारीबाग जेल में बंद है, जबकि सुमित सिंह रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार व सोनू लाल बोकारो जेल में बंद है. श्वेता दास उर्फ बुलेट रानी, सुमित कुमार सिंह और सोनू लाल को हत्या की धारा 302 में उम्र कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना नहीं देने पर एक साल की कैद. साजिश रचने की धारा 201 में एक साल की कैद दो हजार रुपये जर्माना जुर्माना नहीं देने पर दो माह की अतिरिक्त कैद. इसकी जानकारी अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने दी.

अपर लोक अभियोजक राजीव कुमार ने बताया कि 12 जनवरी 2018 को शमशेर रेसीडेंसी निवासी और जमीन कारोबारी तपन दास की हत्या कर दी गई थी. हत्या के बाद शव को अपराधियों ने फ्रिज में रखकर 13 जनवरी को ऑटो से एमजीएम थाना क्षेत्र के बडाबांकी की झाडी में फेंक दिया था. शव बरामद होने के बाद पत्नी श्वेता दास ने एमजीएम थाने में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.

शव 15 जनवरी को बरामद किया गया था. पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि पत्नी श्वेता दास ने ही प्रेमी सुमित सिंह के सहयोग से तपन दास की हत्या की थी. हत्या के बाद उसके दोस्त सोनू लाल की मदद से शव को फ्रिज में रखकर बडाबांकी जंगल में फेंक दिया गया था. शमशेर टावर की सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने शव फेंकने के उपयोग में लाया गया ऑटो भी जब्त किया था.

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