झोपड़ी में सो रही नौ साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म, दरिंदगी के बाद फेंका, वाक्या सुन होंगे हैरान

By भाषा | Published: November 13, 2022 04:05 PM2022-11-13T16:05:48+5:302022-11-13T16:07:08+5:30

इंदौरः घटना शुक्रवार और शनिवार की रात राजेंद्र नगर इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत की साइट पर हुई जहां बच्ची के पिता चौकीदार के रूप में काम करते हैं।

Indore 9-years old girl sleeping hut kidnapped and rape thrown cruelty miscreant you will be surprised to hear sentence madhya pradesh | झोपड़ी में सो रही नौ साल की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म, दरिंदगी के बाद फेंका, वाक्या सुन होंगे हैरान

आरोपी बच्ची को निर्माणाधीन साइट के दूसरी तरफ ले गया और उससे वहां दुष्कर्म किया।

Highlightsबच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।माता-पिता के साथ घटनास्थल पर मौजूद एक झोपड़ी में सो रही थी।आरोपी बच्ची को निर्माणाधीन साइट के दूसरी तरफ ले गया और उससे वहां दुष्कर्म किया।

इंदौरःमध्य प्रदेश के इंदौर शहर में निर्माण स्थल से एक व्यक्ति ने नौ साल की बच्ची का कथित तौर पर अपहरण कर उससे बलात्कार किया। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी। इंदौर के पुलिस उपायुक्त अमित तोलानी ने संवाददाताओं को बताया कि बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है।

उन्होंने कहा कि घटना शुक्रवार और शनिवार की रात राजेंद्र नगर इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत की साइट पर हुई जहां बच्ची के पिता चौकीदार के रूप में काम करते हैं। तोलानी ने बताया कि 32 वर्षीय आरोपी ने कथित तौर पर बच्ची का अपहरण उस वक्त किया, जब वह अपने माता-पिता के साथ घटनास्थल पर मौजूद एक झोपड़ी में सो रही थी।

उन्होंने कहा कि आरोपी बच्ची को निर्माणाधीन साइट के दूसरी तरफ ले गया और उससे वहां दुष्कर्म किया। पीड़िता गंभीर रूप से घायल हुई है और उसका खून बह रहा था। अधिकारी ने बताया कि बच्ची की रोने की आवाज सुनकर उसके माता-पिता उसे बचाने के लिए आए। उसे नजदीकी अस्पताल ले जाया गया और पुलिस को घटना के बारे में जानकारी दी गई।

उन्होंने कहा कि इलाके के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने इंदौर जिले के अहिरखेड़ी गांव निवासी आरोपी की तलाश की। तोलानी ने बताया कि आरोपी को शनिवार शाम को गिरफ्तार कर लिया गया और उसने पुलिस के समक्ष अपना अपराध कबूल कर लिया है।

अधिकारी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ अपहरण, बलात्कार और भारतीय दंड संहिता की अन्य धाराओं के साथ-साथ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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