Teesta Setalvad: अहमदाबाद मजिस्ट्रेट कोर्ट ले जाते समय तीस्ता सीतलवाड़ ने कहा- 'मैं क्रिमनल नहीं हूं'
By रुस्तम राणा | Published: June 26, 2022 03:35 PM2022-06-26T15:35:43+5:302022-06-26T15:35:43+5:30
दरअसल, पुलिस की जिस गाड़ी में वह बैठी थीं उसका दरवाजा खोलने से महिला पुलिसकर्मी उन्हें लेने आई तब उन्होंने उनसे यह कहा कि वह क्रिमनल नहीं हैं।
अहमदाबाद: एनजीओ से जुड़े विदेशी फंड मामले में गिरफ्तार सामाजिक कार्यकर्ता एवं पत्रकार तीस्ता सीतलवाड़ को रविवार को गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट में पेशी से पहले समाजिक कार्यकर्ता ने कहा मैं अपराधी नही हूं। हालांकि इस दौरान उन्होंने मीडिया से कोई बात नहीं की।
दरअसल, पुलिस की जिस गाड़ी में वह बैठी थीं उसका दरवाजा खोलने से महिला पुलिसकर्मी उन्हें लेने आई तब उन्होंने उनसे यह कहा कि वह क्रिमनल नहीं हैं। गुजरात एटीएस ने उन्हें शनिवार को हिरासत में लिया था, जबकि 26 जून को उन्हें एटीएस ने अहमदाबाद की अपराध शाखा को सौंप दिया। इसके बाद उन्हें मामले में गिरफ्तार कर लिया गया।
तीस्ता सीतलवाड़ की कोर्ट में पेशी से पहले गुजरात डीसीपी चैतन्य मांडलिक ने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, "पूर्व आईपीएस अधिकारी आरबी श्रीकुमार को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था और तीस्ता सीतलवाड़ को आज गिरफ्तार किया गया है। राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ और सबूतों के साथ बाधा डालने पर गौर किया जाएगा। हम दोनों आरोपियों को अदालत में पेश करेंगे।
Ahmedabad, Gujarat | Gujarat ATS presents Teesta Setalvad in Metropolitan Magistrates Court, Ahmedabad, "I am not a criminal," she shouts going in pic.twitter.com/26lLS36C8T
— ANI (@ANI) June 26, 2022
साथ ही मांडलिक ने कहा कि आरोपी जांच में हमारा साथ नहीं दे रहे हैं। हम कोर्ट से 14 दिन की हिरासत की मांग करेंगे। तीस्ता को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और उसके सभी बयान दर्ज किए जाएंगे। हम विभिन्न स्रोतों से दस्तावेजों की व्यवस्था कर रहे हैं।"
बता दें कि सीतलवाड़ को जालसाजी, आपराधिक साजिश और कानूनी कार्यवाही में बाधा डालने के नए मामले में मुंबई से हिरासत में लिया गया था। अपराध शाखा के इंस्पेक्टर डी बी बराड की शिकायत के आधार पर अहमदाबाद अपराध शाखा में सीतलवाड़ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
सीतलवाड़ के खिलाफ यह कार्रवाई उच्चतम न्यायालय द्वारा गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को 2002 के गोधरा दंगा कांड में विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा दी गई क्लीन चिट को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करने के एक दिन बाद हुई है।