हैदराबाद रेप-हत्याकांड: फेसबुक पर वल्गर पोस्ट लिखने वाले आरोपी को साइबर क्राइम पुलिस ने दबोचा

By रोहित कुमार पोरवाल | Published: December 5, 2019 12:18 PM2019-12-05T12:18:13+5:302019-12-05T12:22:14+5:30

पुलिस ने बताया कि सरूरनगर के रहने वाले एक शख्स ने पुलिस में शिकायत की थी कि जो लोग पीड़िता की तस्वीर और नाम लिख आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के तहत पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।

Hyderabad rape-murder case: Cyber crime police arrests accused of writing vulgar post on Facebook | हैदराबाद रेप-हत्याकांड: फेसबुक पर वल्गर पोस्ट लिखने वाले आरोपी को साइबर क्राइम पुलिस ने दबोचा

तस्वीर का इस्तेमाल केवल प्रतीकात्मक तौर पर किया गया है। (फाइल फोटो)

Highlightsसंयुक्त पुलिस आयुक्त (गुप्तचर विभाग) अविनाश मोहंती ने बताया कि युवक ने  ‘Stalin Sriram’ नाम के फेसबुक पेज पर आपत्तिजनक टिप्पणी लिखी थी।22 साल के आरोपी चवन श्रीराम के खिलाफ 30 नवंबर मामला दर्ज कराया गया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। 

तेलंगाना के निजामाबाद जिले के फकीराबाद के एक 22 वर्षीय युवक को हैदराबाद के महिला पशु चिकित्सक रेप-हत्याकांड के बारे में फेसबुक पर अभद्र और अप्रिय टिप्पणी लिखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।  

संयुक्त पुलिस आयुक्त (गुप्तचर विभाग) अविनाश मोहंती ने बताया कि युवक ने  ‘Stalin Sriram’ नाम के फेसबुक पेज पर आपत्तिजनक टिप्पणी लिखी थी। वे सभी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थीं। 

द हिंदू की खबर के मुकाबिक, 22 साल के आरोपी चवन श्रीराम के खिलाफ 30 नवंबर को मामला दर्ज कराया गया था, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। 

बता दें कि साइबराबाद पुलिस आयुक्त वीसी सज्जनर ने कहा था रविवार को लोगों से कहा था कि वे रेप पीड़िता का नाम सोशल मीडिया पर न लिखे, इसके बजाय वे 'दिशा' नाम लिख सकते हैं।

पुलिस आयुक्त ने पीड़िता के परिवार से बात करने के बाद यह नाम सुझाया था। 

पुलिस ने बताया कि सरूरनगर के रहने वाले एक शख्स ने पुलिस में शिकायत की थी कि जो लोग पीड़िता की तस्वीर और नाम लिख आपत्तिजनक पोस्ट सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के तहत पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया।

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक, यौन अपराधों की पीड़िताओं का नाम और तस्वीर किसी भी मीडिया या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रकाशित करना कानूनन जुर्म है और इसके लिए सजा का प्रावधान भी है। हाल में दिशा रेप-हत्याकांड की खबर जैसे ही मीडिया में आई तो कई बड़े मीडिया समूहों की ओर से भी पीड़िता की तस्वीर और नाम प्रकाशित किया गया, जिस पर काफी हंगामा मचा।

Web Title: Hyderabad rape-murder case: Cyber crime police arrests accused of writing vulgar post on Facebook

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