16 वर्षीय नाबालिग ने कुल्हाड़ी से वार कर अपने माता-पिता को मार डाला, छोटे भाई को घायल किया

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: December 16, 2021 04:06 PM2021-12-16T16:06:25+5:302021-12-16T16:07:27+5:30

राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के नोहर थानाक्षेत्र का मामला है। पुलिस ने बताया कि घटना के समय आरोपी के पिता शिवपाल (45), और माता इंद्रा (42) घर में सो रहे थे।

Hanumangarh 16-year old minor kills his parents axe injures younger brother police case | 16 वर्षीय नाबालिग ने कुल्हाड़ी से वार कर अपने माता-पिता को मार डाला, छोटे भाई को घायल किया

अपने माता-पिता की हत्या कर दी और छोटे भाई को घायल कर दिया।

Highlightsदोनों की मौके पर ही मौत हो गई।छोटे भाई को उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती करवाया गया है।शिवपाल के बडे़ बेटे ने कुल्हाड़ी से उन पर वार किया था।

हनुमानगढ़ः राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के नोहर थानाक्षेत्र में बुधवार रात को 16 वर्षीय नाबालिग ने कुल्हाड़ी से वार कर अपने माता-पिता की हत्या कर दी और छोटे भाई को घायल कर दिया।

पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना के समय आरोपी के पिता शिवपाल (45), और माता इंद्रा (42) घर में सो रहे थे। दोनों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि घायल छोटे भाई को उपचार के लिये अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला कि शिवपाल के बडे़ बेटे ने कुल्हाड़ी से उन पर वार किया था, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

दिल्ली में किशोरी की गला रेत कर हत्या 

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के सरिता विहार इलाके में 16 वर्षीय एक लड़की की उसके घर में गला रेत कर कथित तौर पर हत्या कर दी गई। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, मृतक किशोरी की पहचान रुखसार के रूप में की गयी है। रुखसार की मां ने अपने दत्तक पुत्र पर ही इस हत्या को अंजाम देने का आरोप लगाया है।

घर के अंदर खाट पर रुखसार का शव पड़ा हुआ था और उसका गला कटा हुआ था। पुलिस के मुताबिक, रुखसार की मां एक घरेलू सहायिका के रूप में काम करती है और करीब 10 साल पहले उसने आरोपी शान मोहम्मद को अपने बेटे के रूप में गोद लिया था, तब से ही तीनों एक साथ रह रहे थे।

रुखसार की मां ने पुलिस को बताया कि शान मोहम्मद (32) शराब का आदी है और आए दिन उससे और रुखसार से झगड़ा किया करता था। दक्षिण-पूर्वी दिल्ली की पुलिस उपायुक्त ईशा पांडे ने बताया कि शान मोहम्मद के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

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