तीन साल की बच्ची के साथ बलात्कार के बाद हत्या, दोषी को मिली उम्रकैद के साथ 20 साल की सजा
By रोहित कुमार पोरवाल | Published: December 18, 2019 09:32 AM2019-12-18T09:32:18+5:302019-12-18T09:32:18+5:30
दोषी तीन साल पहले वारदात को अंजाम दिया था। दोषी ने 6 सितंबर 2016 को बच्ची के साथ रेप किया था और फिर उसकी हत्या कर दी थी।
हरियाणा के गुरुग्राम में एक तीन की बच्ची के साथ बलात्कर कर उसकी हत्या करने वाले दोषी को जिला अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने सोमवार (16 दिसंबर) को 31 वर्षीय दोषी को बच्ची की हत्या करने को लेकर उम्रकैद की सजा सुनाई, इसी के साथ बलात्कार के लिए बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पोक्सो एक्ट) के तहत दोषी को 20 साल कैद भी सजा सुनाई। दोषी का नाम मोहम्मद अनवर है।
इसी के साथ अदालत ने दोषी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। समाचार एजेंसी पीटीआई की खबर के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि दोषी तीन साल पहले वारदात को अंजाम दिया था। दोषी ने 6 सितंबर 2016 को बच्ची के साथ रेप किया था और फिर उसकी हत्या कर दी थी।
दोषी अनवर घर के बाहर से बच्ची को फुसलाकर अपने साथ ले गया था। बच्ची के पिता के मुताबिक, दोषी अनवर उनके घर में काम करता था लेकिन वह 15 दिन वहां रहा और वारदात के बाद से कभी नहीं लौटा।
बच्ची के पिता ने गुरुग्राम के सिविल लाइन पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी।
पुलिस ने बच्ची का पता लगाने की कोशिश की तो जांच के दौरान उसका शव दिल्ली के शकरपुर इलाके में मिला था। बच्ची की गला घोंटकर हत्या की गई थी। बच्ची के शव के पोस्टमॉर्टम से पता चला था कि उसके साथ रेप किया गया था।
पुलिस ने दबिश देकर छिपे हुए दोषी को दबोच लिया था। पुलिस के सामने दोषी अनवर ने बच्ची के साथ दरिंदगी करने और उसे जान से मारने का अपना गुनाह कबूल कर लिया था।