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ससुर ने बहू के नाम कर दी 5 बीघा जमीन, शराबी पति बाबूलाल ने पत्नी रीता को घर से खींचकर बाहर लाया और सिर पर कुदाल से वार कर की हत्या

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: January 23, 2026 17:51 IST

गोंडाः मृतका की बहन मीना ने आरोप लगाया कि जीजा नशे का आदी है और इस कारण रीता के ससुर ने साढ़े पांच बीघा जमीन उसके नाम पर कर दी थी।

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ठळक मुद्देमृतका की बहन ने बताया कि इसी जमीन को बेचने के लिए बाबूलाल, रीता पर लगातार दबाव बना रहा था।नशे की वजह से बाबूलाल पहले भी कुछ जमीन बिकवा चुका था।बाबूलाल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है।

गोंडाःउत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में शुक्रवार को एक व्यक्ति ने जमीन बेचने से मना करने पर कुदाल से हमला कर अपनी पत्नी की कथित तौर पर हत्या कर दी। पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) मनोज रावत ने बताया कि खरगूपुर थानाक्षेत्र के भोलाजोत निवासी बाबूलाल ने शुक्रवार सुबह कुदाल से अपनी पत्नी रीता (35) के सिर पर वार कर उसकी हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि मृतका की बहन मीना ने आरोप लगाया कि उसका जीजा नशे का आदी है और इस कारण रीता के ससुर ने साढ़े पांच बीघा जमीन उसके नाम पर कर दी थी।

मृतका की बहन ने बताया कि इसी जमीन को बेचने के लिए बाबूलाल, रीता पर लगातार दबाव बना रहा था लेकिन वह इसका विरोध कर रही थी। पुलिस ने बताया कि शिकायतकर्ता के अनुसार, नशे की वजह से बाबूलाल पहले भी कुछ जमीन बिकवा चुका था और शुक्रवार सुबह रीता जब घर में खाना बना रही थी, उसी समय आरोपी उसे घर से खींचकर बाहर लाया और सिर पर लगातार कुदाल से वार कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक, मृतका के दो बच्चे हैं। अधिकारी ने बताया कि रीता के पिता रामसेवक ने बाबूलाल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया है।

घटना के तुरंत बाद क्षेत्राधिकारी (सिटी) आनंद राय और प्रभारी निरीक्षक शेषमणि पांडेय फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अधिकारी ने बताया कि आरोपी अभी फरार है और घटना की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

उप्र: पत्नी और दो बेटियों की हत्या करने वाले व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज

उत्तर प्रदेश के शामली जिले की एक अदालत ने अपनी पत्नी और दो बेटियों की हत्या करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। एक अधिवक्ता ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि अपर जिला सत्र न्यायाधीश सीता वर्मा ने बृहस्पतिवार को तिहरे हत्याकांड के आरोपी फारुख की जमानत याचिका खारिज कर दी।

उन्होंने बताया कि शामली जिले के कांधला थानाक्षेत्र के घरी दौलत गांव में रहने वाले फारुख (45) ने पारिवारिक विवाद की वजह से अपनी पत्नी ताहिरा (40) और दो बेटियों आफरीन (14) व सहरीन (सात) की पिछले साल 17 दिसंबर को हत्या कर दी थी।

चौहान के अनुसार, मृतका के पिता अमीर अहमद ने फारुख के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि ताहिरा और उसकी दो बेटियों की हत्या कर शवों को घर में ही दफना दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और अदालत में पेश किया, जहां उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी गयी।

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