सौतेली बेटी से पिता ने किया 5 बार रेप, कोर्ट ने सुनाई ऐसी सजा

By एस पी सिन्हा | Published: September 5, 2018 05:59 PM2018-09-05T17:59:14+5:302018-09-05T17:59:14+5:30

बरियारपुर के थाना प्रभारी रंजन ने बताया कि वर्ष 2004 में इस मामले में चार्जशीट फाइल की गई थी और लंबी चली सुनवाई के बाद अदालत ने मामले को सत्य पाते हुए आज सजा सुनाई है। 

Father raped step daughter, court sentenced Life imprisonment in bihar | सौतेली बेटी से पिता ने किया 5 बार रेप, कोर्ट ने सुनाई ऐसी सजा

सौतेली बेटी से पिता ने किया 5 बार रेप, कोर्ट ने सुनाई ऐसी सजा

पटना, 5 सितंबर: बिहार के मुंगेर के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम त्रिभुवन नाथ ने सौतेली पुत्री पूनम कुमारी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता रामनन्दन पासवान को भादवि की धारा 376 के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पिता मुंगेर जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र के घोरघट गांव का है। 

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार सिंह ने बहस में भाग लिया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बरियारपुर, घोरघट निवासी रामनन्दन पासवान ने जब दूसरी शादी की थी, तो उस पत्नी के साथ उसकी एक पुत्री पूनम कुमारी भी थी। जो दोषी के घर ही रह रही थी। लेकिन उसकी बुरी नजर लडकी पर थी। 

उसने वर्ष 2016 के छठ पर्व से लेकर 14 फरवरी 2017 तक सौतेली पुत्री पूनम कुमारी के साथ पांच बार दुष्कर्म किया। अंतिम बार जब 14 फरवरी को उसने दुष्कर्म किया तो युवती पूनम कुमारी भाग कर अपने नानी घर भागलपुर चली गई। 
वहां, उसने अपने सौतेले पिता द्वारा दुष्कर्म की पूरी जानकारी नानी और मामा को दी। जिसके बाद वे लोग युवती को लेकर बरियारपुर थाना आये और दस दुष्कर्म के मामले को लेकर अपने सौतेले पिता रामनन्दन पासवान के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई। 

बरियारपुर थाना कांड संख्या 19/17 में उपलब्ध साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर न्यायाधीश ने सौतेले पिता को दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड की भी सजा सुनाई गई। 

अर्थदंड नहीं देने पर छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। इस संबंध में बरियारपुर के थाना प्रभारी रंजन ने बताया कि वर्ष 2004 में इस मामले में चार्जशीट फाइल की गई थी और लंबी चली सुनवाई के बाद अदालत ने मामले को सत्य पाते हुए आज सजा सुनाई है। 

Web Title: Father raped step daughter, court sentenced Life imprisonment in bihar

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