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झारखंड: दुमका गैंगरेप मामले में 11 दोषियों को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

By एस पी सिन्हा | Updated: June 10, 2019 15:43 IST

दुमका गैंगरेप: कोर्ट ने अन्य धाराओं में भी जुर्माना तय किया है. कोर्ट के आदेश में यह भी कहा गया है कि आरोपियों से 2.97 लाख रुपये का जुर्माना वसूलकर राशि पीड़िता को दी जायेगी.

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ठळक मुद्देगैंगरेप केस में 11 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है.कोर्ट के आदेश में यह भी कहा गया है कि आरोपियों से 2.97 लाख रुपये का जुर्माना वसूलकर राशि पीड़िता को दी जायेगी.

झारखंड की दुमका कोर्ट ने दो साल पुराने एक गैंगरेप केस में 11 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. यही नही गैंगरेप के आरोपियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. दुमका के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार ने सजा सुनाने से पहले अपनी टिप्पणी में कहा कि घटना निंदनीय है. ऐसे कृत्य में अपराधियों को किसी तरह की राहत नहीं दी जा सकती.

दुमका के द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश पवन कुमार की अदालत ने दुमका के दिग्घी में रिंग रोड के पास दो वर्ष पूर्व हुए गैंगरेप केस में आज यह फैसला सुनाया और कड़ी टिप्पणी की. कोर्ट ने अन्य धाराओं में भी जुर्माना तय किया है. कोर्ट के आदेश में यह भी कहा गया है कि आरोपियों से 2.97 लाख रुपये का जुर्माना वसूलकर राशि पीड़िता को दी जायेगी. यहां बता दें कि गैंगरेप की यह घटना 6 सितंबर, 2017 की देर शाम श्रीअमडा मोड़ से ग्राम दिग्घी जाने वाली सड़क से कुछ दूरी पर स्थित एक सुनसान मैदान में हुई थी. 19 वर्षीय युवती अपने ब्वॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई थी और शाम करीब 7 बजे लौट रही थी. इसी दौरान दोनों को चार-पांच लड़कों ने घेर लिया. चार हजार रुपये और मोबाइल मांगे. उनलोगों ने कहा कि वे लोग गलत काम करने आये हैं. पीड़िता और उसके दोस्त के साथ जमकर मारपीट भी की.

इसके बाद युवकों ने पहले फोन करके अपने साथियों को बुलाया. फोन करने के बाद स्कूटी से दो-तीन लड़के वहां पहुंचे. पैदल और बाइक से 10-12 अन्य लड़के भी आये और सभी ने पीड़िता और उसके दोस्त को घेर लिया. 

एक-एक करके सभी लड़कों ने युवती से दुष्कर्म किया. घटना के बाद पीड़िता के बयान पर दुमका मुफस्सिल थाना में भादवि की धारा 323, 341, 342, 387, 376(डी), 504, 506, 201/ 34 के तहत प्राथमिकी (कांड संख्या 97/17) दर्ज की गई. 8 सितंबर, 2017 को पुलिस ने 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. 16 आरोपियों में से 11 अभियुक्तों का मामला स्पीडी ट्रायल के तहत द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के अदालत में चला. पांच अभियुक्तों का मामला जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) में चल रहा है.

जिन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई गई, वह इस प्रकार है-1. जॉन मुर्मू, गुहियाजोरी, 2. अलविनुस हेम्ब्रम, कोदोखिंचा, 3. जयप्रकाश हेम्ब्रम, कोदोखिंचा, 4. सुभाष हांसदा, कोदोखिंचा, 5. सुरज सोरेन, कोदोखिंचा, 6. मार्शेल मुर्मू, गुहियाजोरी, 7. दानियल किस्कू, ताराजोडा गांव, 8. सुमन सोरेन, बागडुबी, 9. अनिल राणा, चांदोपानी, 10. शैलेंद्र मराण्डी, कोदोखींचा और 11. सद्दाम अंसारी, तेलियाचक शामिल हैं.

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