दिल्ली नगर निगमः स्कूल के 54 वर्षीय चपरासी ने 4 साथियों के साथ मिलकर पांचवीं कक्षा की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म, जौनपुर का रहने वाला है, जानें मामला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: March 24, 2023 14:12 IST2023-03-24T14:11:48+5:302023-03-24T14:12:35+5:30

दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने इस घटना के सिलसिले में शहर की पुलिस और एमसीडी को नोटिस जारी किया है।

delhi Municipal Corporation 54-year old school peon along with 4 colleagues gang-rape fifth grade student resident Jaunpur police | दिल्ली नगर निगमः स्कूल के 54 वर्षीय चपरासी ने 4 साथियों के साथ मिलकर पांचवीं कक्षा की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म, जौनपुर का रहने वाला है, जानें मामला

छात्रा को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी जांच और काउंसलिंग की गई।

Highlightsएमसीडी स्कूल की पांचवीं कक्षा की छात्रा के साथ चार लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। गाजीपुर स्कूल की प्रधानाध्यापक ने बुधवार को घटना की सूचना दी।छात्रा को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी जांच और काउंसलिंग की गई।

नई दिल्लीः दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के एक स्कूल के 54 वर्षीय चपरासी को अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर कथित तौर पर पांचवीं कक्षा की एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक, “आरोपी की पहचान अजय के रूप में की गई है। वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले का रहने वाला है।

फिलहाल, वह गाजियाबाद में रहता है।” पुलिस ने बताया कि अजय के साथियों को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक, अजय पिछले दस साल से दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित स्कूल में चपरासी के रूप में काम कर रहा था। दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) ने इस घटना के सिलसिले में शहर की पुलिस और एमसीडी को नोटिस जारी किया है।

डीसीडब्ल्यू की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने ट्वीट किया, ‘‘एमसीडी स्कूल की पांचवीं कक्षा की छात्रा के साथ चार लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। वारदात को अंजाम देने वाला आदमी स्कूल का चपरासी था। यह बहुत गंभीर मामला है। मैं दिल्ली पुलिस और एमसीडी को नोटिस जारी कर रही हूं। इस मामले में सख़्त से सख़्त कार्रवाई होनी चाहिए।

बच्चियां अगर स्कूल में भी सुरक्षित नहीं हैं, तो कहां हैं?’’ एमसीडी ने एक बयान में कहा कि इस मामले में त्वरित कार्रवाई नहीं करने यानी उच्च अधिकारियों को तुरंत सूचित नहीं करने पर स्कूल के प्रधानाचार्य और कक्षा की अध्यापिका को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पुलिस ने बताया कि घटना 14 मार्च को हुई थी।

इसके बाद से छात्रा ने स्कूल जाना बंद कर दिया था और वह वार्षिक परीक्षा में भी नहीं बैठी। पुलिस के मुताबिक, घटना का पता उस वक्त चला, जब छात्रा की शिक्षिका ने उसके भाई से संपर्क किया और सालाना परीक्षा में उसकी अनुपस्थिति के बारे में पूछताछ की। इसके बाद उसके भाई ने शिक्षिका को घटना की जानकारी दी।

थाने में दर्ज शिकायत के अनुसार, "आरोपी चपरासी उसे स्कूल से एक अज्ञात स्थान पर ले गया और उसे कुछ नशीला पदार्थ पिलाकर बेहोश किया और अपने साथियों के साथ मिलकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।" पुलिस उपायुक्त (पूर्व) अमृता गुगुलोथ ने बताया कि गाजीपुर स्कूल की प्रधानाध्यापक ने बुधवार को घटना की सूचना दी।

पुलिस ने कहा कि छात्रा को लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी जांच और काउंसलिंग की गई। पुलिस ने बताया कि गाजीपुर थाने में आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 363 (अपहरण), 328 (अपराध करने के इरादे से जहर आदि के माध्यम से चोट पहुंचाना), 376 डी (सामूहिक दुष्कर्म) और 506 (आपराधिक धमकी) तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।

एमसीडी ने बृहस्पतिवार को जारी बयान में कहा कि शाहदरा जोन की पांचवीं कक्षा की छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न की घटना 14 मार्च को हुई थी। एमसीडी ने कहा, ‘‘वार्षिक परीक्षा के अगले दिन छात्रा अनुपस्थित थी। कक्षा अध्यापिका ने उसकी अनुपस्थिति का कारण जानने के लिए उसकी मां को इसकी सूचना दी।

शुरुआत में, उसकी मां ने कहा कि उसे दस्त के साथ पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन बाद में उसने कक्षा की अध्यापिका को स्कूल के चपरासी द्वारा छात्रा के साथ किए गए यौन उत्पीड़न की जानकारी दी। ’’ स्कूल के प्रधानाचार्य ने लड़की के माता-पिता को आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के वास्ते स्कूल आने के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन वे स्कूल के साथ-साथ पुलिस में भी कोई शिकायत दर्ज कराने से हिचक रहे थे। एमसीडी के मुताबिक, इसके बाद प्रधानाचार्य ने अंचल अधिकारियों को घटना से अवगत कराया।

घटना की गंभीरता को देखते हुए एक महिला निरीक्षक सहित दो स्कूल निरीक्षकों की समिति ने मामले की जांच की और अपनी रिपोर्ट सौंपी। एमसीडी के अनुसार, समिति के निष्कर्षों के आधार पर, स्कूल के चपरासी अजय कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

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