अदालत ने इनकम टैक्स को दी कार्ति चिदंबरम के खिलाफ जाँच आगे बढ़ाने की इजाजत
By भाषा | Updated: May 4, 2018 12:03 IST2018-05-04T12:01:00+5:302018-05-04T12:03:17+5:30
अदालत ने आयकर विभाग को कार्ति, अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति दी

Karti Chidambaram
चेन्नई , चार मई ( भाषा ) मद्रास उच्च न्यायालय ने आज आयकर विभाग को पूर्व केन्द्रीय मंत्री पी . चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम और एक कंपनी के अन्य निदेशकों के खिलाफ काला धन कानून के तहत अपनी जांच को आगे बढाने की अनुमति दे दी है।
न्यायमूर्ति वी भारतीदसन और न्यायमूर्ति एन सेशासायी ने हालांकि , आयकर विभाग ( जांच) के प्रधान निदेशक, चेन्नई से कहा कि वह कार्ति तथा चीज ग्लोबल एडवाइजरी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अन्य निदेशकों को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर दें।
कंपनी और कार्ति सहित अन्य निदेशकों की अर्जी पर अंतरिम आदेश देने के बाद अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए पांच जून की तारीख तय की है।
काला धन कानून के तहत ही आयकर विभाग की ओर से जारी नोटिस को लेकर दायर अर्जी पर फैसला सुनाते हुए उक्त पीठ ने आज कहा कि चिदंबरम की पत्नी नलिनी , पुत्र कार्ति और पुत्रवधू श्रीनिधि को आयकर अधिकारियों के समक्ष पेश होने से छूट दे दी है।
लोकमत न्यूज के लेटेस्ट यूट्यूब वीडियो और स्पेशल पैकेज के लिए यहाँ क्लिक कर के सब्सक्राइब करें