कॉलेज सेक्स स्कैंडल मामला: महिला प्रोफेसर की आवाज की जांच के लिए अदालत ने दी अनुमति

By भाषा | Published: June 26, 2018 04:21 AM2018-06-26T04:21:41+5:302018-06-26T04:21:41+5:30

इससे एक दिन पहले एक ऑडियो क्लिप सामने आई थी, जिसमें टीचर ने कुछ छात्राओं को ज्यादा अंकों और धन के लिए कुछ 'अधिकारियों के साथ अजस्ट' करने की सलाह दी थी।

College Sex Scandal Case: The court granted permission to investigate the voice of the woman professor | कॉलेज सेक्स स्कैंडल मामला: महिला प्रोफेसर की आवाज की जांच के लिए अदालत ने दी अनुमति

कॉलेज सेक्स स्कैंडल मामला: महिला प्रोफेसर की आवाज की जांच के लिए अदालत ने दी अनुमति

मदुरै, 26 जूनः मद्रास उच्च न्यायालय की एक पीठ ने सीबी - सीआईडी को आज उस महिला प्रोफेसर की आवाज की जांच करने की अनुमति दे दी जिसपर छात्रों को अच्छे अंकों के बदले ‘‘ कुछ अधिकारियों ” के साथ यौन संबंध बनाने के लिए उकसाने का आरोप है। 

न्यायमूर्ति डी कृष्णकुमार ने सहायक प्राध्यापक निर्मला देवी को 27 जून से तीन दिन की सीबी - सीआईडी की हिरासत में भेज दिया गया है ताकि उसे चेन्नई ले जाया जा सके और आवाज की जांच हो सके। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में है। 

इस सनसनीखेज मामले की जांच कर रही सीबी - सीआईडी ने अदालत का रुख किया था और कहा था कि ऑडियो क्लिप में सुनाई दे रही आवाज की जांच के लिए निर्मला देवी के आवाज के नमूने लेने जरूरी हैँ।

बता दें कि शिक्षिका को 16 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था। इससे एक दिन पहले एक ऑडियो क्लिप सामने आई थी, जिसमें टीचर ने कुछ छात्राओं को ज्यादा अंकों और धन के लिए कुछ 'अधिकारियों के साथ अजस्ट' करने की सलाह दी थी। यह क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। 

न्यायिक हिरासत में मौजूद शिक्षिका ने उनकी सलाह को यौन संबंधों से जोड़े जाने से पूरी तरह से इनकार किया है। अपनी याचिका में सीबी-सीआईडी ने कहा कि उन्हें ऑडियो क्लिप की आवाज के सत्यापन के लिए टीचर की आवाज के नमूनों की जांच करनी है।

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Web Title: College Sex Scandal Case: The court granted permission to investigate the voice of the woman professor

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