बुलंदशहर हिंसा का मुख्य आरोपी योगेश राज को मिली जमानत, गोकशी के बाद हुई हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हुई थी हत्या
By पल्लवी कुमारी | Published: September 26, 2019 11:15 AM2019-09-26T11:15:34+5:302019-09-26T11:15:34+5:30
बुलंदशहर हिंसा: पिछले साल 2018 में तीन दिसंबर को बुलंदशहर जिले के स्याना इलाके के महाव गांव में गोकशी की घटना के बाद हिंसा भड़क गई थी जिसमें एक पुलिस अधिकारी समेत दो व्यक्तियों की मौत हो गई थी।
बुलंदशहर हिंसा के मुख्य आरोपी योगेश राज को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। बुलंदशहर में तीन दिसंबर 2018 को गोकशी के बाद हुई हिंसा में गोली लगने के कारण पुलिस अधिकारी सुबोध कुमार सिंह (44) की हत्या हो गई थी। इस हिंसा में एक आम नागरिक सुमीत कुमार (20) और एक अन्य की भी मौत हो गई थी।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने योगेश राज के वकील और सरकारी वकील की दलीलें सुनने के बाद राज की जमानत अर्जी मंजूर करने का आदेश पारित किया। याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि उस हिंसा में याचिकाकर्ता की कोई भूमिका नहीं थी और इस मामले में अन्य आरोपी पहले से जमानत पर हैं।
राज्य सरकार के वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आवेदक ने राजद्रोह का गंभीर अपराध किया है, इसलिए उसकी जमानत की अर्जी खारिज की जानी चाहिए। अदालत ने संबद्ध पक्षों की दलीलें सुनने के बाद योगेश राज की जमानत की अर्जी मंजूर कर ली।
बुलंदशहर हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या में बजरंग दल का एक स्थानीय नेता योगेश राज पर भी आरोप था। जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। इस मामले का एक अन्य आरोपी बीजेपी युवा मोर्चा कार्यकर्ता शिखर अग्रवाल पहले से ही जमानत पर बाहर है।
योगेश राज को 2 जनवरी 2019 को गिरफ्तार किया गया था। बुलंदशहर हिंसा में जब पुलिस द्वारा बताया गया था कि मुख्य आरोपी योगेश राज है तो योगेश राज ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी किया था। इस वीडियो में वह कह रहा था कि भगवान इंसाफ करेगा और उसे भगवान पर पूरा भरोसा है। योगेश ने कहा, पुलिस ने इसे इस तरीके से पेश किया है जैसे मानिए मेरा कोई लंबा आपराधिक रिकॉर्ड रहा हो।