Bombay High Court: यौन उत्पीड़न की शिकार 11 वर्षीय लड़की को 30 सप्ताह की गर्भावस्था को अनुमति, जानें पूरा मामला

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 1, 2024 11:38 IST2024-11-01T11:37:39+5:302024-11-01T11:38:36+5:30

Bombay High Court: न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख और न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि सरकारी जे.जे. अस्पताल में गर्भपात की प्रक्रिया की जाएगी।

Bombay High Court 30 weeks pregnancy allowed 11-year-old girl victim of sexual assault know MUMBAI POLICE | Bombay High Court: यौन उत्पीड़न की शिकार 11 वर्षीय लड़की को 30 सप्ताह की गर्भावस्था को अनुमति, जानें पूरा मामला

सांकेतिक फोटो

Highlightsपिता के माध्यम से उच्च न्यायालय का रुख किया था। गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए अदालत की अनुमति की आवश्यकता होती है। पॉक्सो अधिनियम के तहत एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

Bombay High Court: बंबई उच्च न्यायालय ने यौन उत्पीड़न की शिकार 11 वर्षीय लड़की को 30 सप्ताह की गर्भावस्था समाप्त करने की बृहस्पतिवार को अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति शर्मिला देशमुख और न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि बृहस्पतिवार को ही यहां सरकारी जे.जे. अस्पताल में गर्भपात की प्रक्रिया की जाएगी। लड़की ने गर्भावस्था को समाप्त करने की अनुमति मांगने के लिए अपने पिता के माध्यम से उच्च न्यायालय का रुख किया था।

गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन अधिनियम के प्रावधानों के तहत 20 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था को समाप्त करने के लिए अदालत की अनुमति की आवश्यकता होती है। याचिका के अनुसार, लड़की यौन उत्पीड़न की शिकार है और भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

अदालत ने कहा कि वह संविधान के तहत, गर्भावस्था का चिकित्सीय समापन अधिनियम में निर्धारित आकस्मिक परिस्थितियों में 20 सप्ताह की गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दे सकती है। अदालत ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता एक नाबालिग लड़की है जो यौन उत्पीड़न की शिकार है। इसलिए, याचिकाकर्ता को गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति की अनुमति दी जाती है।’’

झारखंड में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने के आरोप में 72 वर्षीय व्यक्ति गिरफ्तार

झारखंड के पलामू जिले में 11 वर्षीय लड़की से दुष्कर्म करने के आरोप में 72 साल के एक बुजुर्ग को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना बुधवार शाम को शहर पुलिस थाने के अधिकार क्षेत्र में हुई। मेदिनीनगर उप प्रभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) मणिभूषण प्रसाद ने बताया कि पीड़िता के परिजनों द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार, उसी इलाके में रहने वाले बुजुर्ग ने पीड़िता को चॉकलेट का लालच दिया, उसे अपने घर ले गया और कथित तौर पर उसके साथ दुष्कर्म किया।

उन्होंने कहा, ‘‘लड़की को बृहस्पतिवार को चिकित्सीय जांच के लिए भेज दिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है।’’ एसडीपीओ ने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और यौन अपराधों से बच्चों का संक्षरण (पॉक्सो) अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत शहर थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।

Web Title: Bombay High Court 30 weeks pregnancy allowed 11-year-old girl victim of sexual assault know MUMBAI POLICE

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे