वैशाली में आठवीं की छात्रा के साथ शिक्षक और उसके दोस्त ने किया दुष्कर्म, वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल, आजीवन कारावास 

By एस पी सिन्हा | Updated: March 10, 2021 19:43 IST2021-03-10T19:41:46+5:302021-03-10T19:43:59+5:30

बिहार में वैशाली जिले के महनार थाने शिक्षक ने छात्रा के साथ गंदा काम किया। पॉक्सो की विशेष अदालत ने कठोर सजा सुनाई।

bihar Vaishali Eighth student raped teacher his friend blackmailed by making videos life imprisonment | वैशाली में आठवीं की छात्रा के साथ शिक्षक और उसके दोस्त ने किया दुष्कर्म, वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल, आजीवन कारावास 

शिक्षक अभिषेक कुमार और उसके दोस्त रीतेश कुमार उर्फ बंटी ने ट्यूशन पढ़ाने के दौरान छात्रा के साथ कई बार दुष्कर्म किया था।

Highlightsटीचर और उसके साथी पर डेढ़-डेढ़ लाख का जुर्माना भी लगाया गया है।एक साल तक नाबालिग छात्रा का यौन शोषण करता रहा। जानकारी मिलते ही बाद परिजनों ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

पटनाः बिहार में वैशाली जिले के महनार थाने के एक निजी स्कूल की आठवीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म और ब्लैकमेलिंग के मामले में आरोपी शिक्षक और उसके एक दोस्त को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।

पॉक्सो अदालत के विशेष न्यायाधीश आशुतोष कुमार झा ने सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए सजा का ऐलान किया। इसके अलावा शिक्षक और उसके साथी पर डेढ़-डेढ़ लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। बच्चियों के खिलाफ लैंगिग अपराध के लिए कड़ी सजा का प्रावधान और अलग कोर्ट के गठन से पॉक्सो एक्ट के मामलों की सुनवाई में तेजी आई है।

परिजनों ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी 

प्राप्त जानकारी के अनुसार स्कूल का शिक्षक और उसका दोस्त एक साल तक नाबालिग छात्रा का यौन शोषण करता रहा। दोनों ने बाद में अश्लील वीडियो बनाकर छात्रा को ब्लैकमेल तक किया, जिससे छात्रा साल भर तक उत्पीड़न के बाद डिप्रेशन में चली गई, इसकी जानकारी मिलते ही बाद परिजनों ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन ही प्राथमिकी दर्ज की गई थी

आरोप लगाया गया था कि शिक्षक अभिषेक कुमार और उसके दोस्त रीतेश कुमार उर्फ बंटी ने ट्यूशन पढ़ाने के दौरान छात्रा के साथ कई बार दुष्कर्म किया था। पॉक्सो मामलों के विशेष लोक अभियोजक मनोज कुमार शर्मा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पीड़िता की मां के बयान के आधार पर महनार थाने में वर्ष 2019 के 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के दिन ही प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

ब्लैकमेलिंग से लड़की लगातार सदमे में थी

मार्च 2019 में छात्रा से दुष्कर्म का मामला सामने आया था। बताया जाता है कि पीड़ित लड़की के पिता हैदराबाद में काम करते थे और लड़की अपनी मां के साथ अकेली घर पर रहकर पढ़ाई करती थी, लेकिन शिक्षक और उसके साथी के द्वारा लगातार ब्लैकमेलिंग से लड़की लगातार सदमे में थी और गहरे डिप्रेशन का शिकार हो गई।

पूरी जिंदगी जेल में ही बितानी है

करीब एक साल बाद लड़की ने पिता को जानकारी मिलते ही मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने आनन फानन में आरोपी शिक्षक और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया था। दो साल के बाद आये इस फैसले में दोषसिद्ध दोनों अभियुक्तों को अंतिम सांस तक कैद की सजा सुनाई गई। दोनों 9 मार्च 2019 को गिरफ्तार किए गए थे और तबसे जेल में ही हैं, अब उन्हें अपनी पूरी जिंदगी जेल में ही बितानी है।

इस घटना को सभ्य समाज के माथे पर कलंक बताते हुए विशेष लोक अभियोजक ने दोनों को फांसी की सजा देने का अदालत से अनुरोध किया और पूरी बहस सुनने के बाद अदालत ने दोनों को ताउम्र कैद की सजा दी। अदालत ने दोनों पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। साथ ही पीड़िता को बिहार प्रतिकर योजना के तहत दस लाख रुपए भुगतान करने का आदेश भी दिया।

25-25 वर्ष की कठोर कैद की सजा

यह राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकार के माध्यम से दी जाएगी। यहां उल्लेखनीय है कि वैशाली जिले में पाक्सो मामलों की सुनवाई में तेजी आई है. महज एक माह की छोटी अवधि में तीन बडे़ फैसले आए, जिनमें एक दोषी को अंतिम सांस तक उम्रकैद और दो को 25-25 वर्ष की कठोर कैद की सजा दी गई। साथ ही उन पर कड़े अर्थदंड भी लगाए गए। इन फैसलों से आपराधिक मानसिकता वालों को एक कड़ा संदेश गया है कि बच्चियों के प्रति यौनिक क्रूरता की सजा ताउम्र कैद से लेकर फांसी तक हो सकती है।

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