महत्वपूर्ण फैसला, 5वीं कक्षा की छात्रा से दुष्कर्म, आरोपी प्राचार्य को फांसी और शिक्षक को उम्रकैद
By एस पी सिन्हा | Published: February 15, 2021 07:40 PM2021-02-15T19:40:59+5:302021-02-15T19:43:26+5:30
पटना सिविल कोर्ट के एडीजे-6 सह स्पेशल जज पॉक्सो अवधेश कुमार ने 2018 में 11 वर्षीय छात्रा के साथ गैंगरेप के मामले में निजी स्कूल के प्रिंसिपल को फांसी एवं शिक्षक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.
पटनाः बिहार की राजधानी पटना में पॉक्सो कोर्ट ने मासूम बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने के आरोपी निजी स्कूल के संचालक और प्राचार्य अरविंद कुमार को फांसी की सजा सुनाई है.
स्कूल में 11 वर्षीय छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में आज सिविल कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार ने पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपित प्रिंसिपल अरविंद कुमार को फांसी और शिक्षक अभिषेक कुमार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई.
पटना के महिला थाने में करीब ढाई साल पहले दर्ज कराए गए मामले में अदालत ने फुलवारीशरीफ के रहने वाले प्राचार्य पर एक लाख रुपये एवं शिक्षक पर पचास हजार रुपये आर्थिक जुर्माना भी ठोका है. मामला 19 सिंतबर 2018 का है. फुलवारीशरीफ स्थित न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल में 11 वर्षीय छात्रा के साथ उसी स्कूल के प्राचार्य अरविंद कुमार और शिक्षक अभिषेक कुमार ने सामूहिक दुष्कर्म किया था.
इस संबंध में स्पेशल पीपी सुरेश चंद्र प्रसाद ने बताया कि शिक्षक स्कूल में कॉपी चेक करने के बहाने छात्रा को प्राचार्य के पास भेजता था और प्राचार्य कमरे में उसके साथ घिनौना कृत्य करता था. पटना के फुलवारीशरीफ के रहने वाले दोनों आरोपित कि खिलाफ महिला थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया गया था.
दुष्कर्म के बाद छात्रा को गर्भ ठहर गया था. अदालत के आदेश के बाद छात्रा का गर्भ गिराया गया था. इसके साथ ही कोर्ट के आदेश से दोनों आरोपी एवं छात्रा का डीएनए टेस्ट पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कराया गया. तीनों का डीएनए आपस में मैच कर गया था.
जिससे प्राचार्य और शिक्षक पर आरोप साबित हो गया था. यहां बता दें कि फुलवारीशरीफ के मित्र मंडल कालोनी के न्यू सेंट्रल पब्लिक स्कूल की 5वीं कक्षा की छात्रा के साथ 19 सिंतबर 2018 को दुष्कर्म किया गया था. इस मामले में स्कूल के प्राचार्य और शिक्षक को आरोपित बनाया गया था.