पटनाः बिहार के पूर्व मंत्री रविंद्र नाथ मिश्र को कोर्ट के द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। विधानसभा चुनाव के दौरान बूथ पर एक युवक की गोली मारकर हत्या के मामले में सजा हुई है। सप्ताह पहले इस मामले की सुनवाई हुई थी, जिसमें कोर्ट ने पूर्व मंत्री को दोषी ठहराया था।
बताया जाता है कि यह मामला साल 1990 के विधानसभा चुनाव के दौरान बूथ लूटने की मंशा से मतदान करने आये एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दिये जाने का था। इसी मामले में छपरा व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायालय एमपी एमएलए विशेष कोर्ट के न्यायाधीश ने मंगलवार को रविंद्र नाथ मिश्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
साल 1990 के चुनाव के दिन 27 फरवरी को मांझी प्रखंड के बूथ संख्या 175 और 176 पर बूथ लूटने की मंशा से कुछ लोगों ने हमला बोल दिया था। उनके द्वारा की गई फायरिंग से वहां भगदड़ मच गई थी, उसमें मतदान करने के लिए आये उमा बीन नामक एक व्यक्ति की गोली लगने से मौत हो गई थी। जिसके बाद इस मामले में बूथ संख्या 175 के पीठासीन अधिकारी प्रणय कुमार मल्लिक व बूथ संख्या 176 के पोलिंग एजेंट महेश प्रसाद यादव द्वारा मांझी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।