विवाहिता के अपहरण के बाद सामूहिक बलात्कार, पीड़िता के पिता ने युवक उसके पिता और 4 के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जानें

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 19, 2022 19:43 IST2022-10-19T19:42:49+5:302022-10-19T19:43:39+5:30

राजस्थान के भरतपुर के सीकरी थाना क्षेत्र का मामला है। इरशाद, उसके पिता वहीद और चार अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 366 (अपहरण), 376 (डी) (सामूहिक दुष्कर्म), 302 (हत्या), 346 (बंधक बनाना) और एससी/एसटी कानून की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

Bharatpur abduction married gang rape woman victim's father filed a case against youth her father and 4 police jaipur | विवाहिता के अपहरण के बाद सामूहिक बलात्कार, पीड़िता के पिता ने युवक उसके पिता और 4 के खिलाफ मामला दर्ज कराया, जानें

युवती का विवाद 2010 में अलवर के खैरथल में हरसोली में हुआ था और 10 साल का बेटा और 8 साल की बेटी है।

Highlightsबंधक बनाने, उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने और उसकी हत्या करने का मामला दर्ज करवाया है।युवती के पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी ने तीन-चार महीने पहले फोन पर उन्हें बताया था।युवती का विवाद 2010 में अलवर के खैरथल में हरसोली में हुआ था और 10 साल का बेटा और 8 साल की बेटी है।

जयपुरः राजस्थान के भरतपुर के सीकरी थाना क्षेत्र में मंगलवार को एक विवाहिता के पिता ने एक युवक, उसके पिता और चार अन्य के खिलाफ अपहरण, बंधक बनाने और सामूहिक बलात्कार का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है।

थानाधिकारी और सहायक पुलिस उपनिरीक्षक महेश मीणा ने बुधवार को बताया कि मंगलवार शाम को अलवर निवासी 28 वर्षीय विवाहिता के पिता ने भरतपुर के सीकरी थाना क्षेत्र के बेला गांव निवासी इरशाद, उसके पिता वहीद और चार अन्य के खिलाफ उनकी बेटी का अपहरण करने, उसे बंधक बनाने, उसके साथ सामूहिक बलात्कार करने और उसकी हत्या करने का मामला दर्ज करवाया है।

उन्होंने बताया कि प्राप्त तहरीर के आधार पर इरशाद, उसके पिता वहीद और चार अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 366 (अपहरण), 376 (डी) (सामूहिक दुष्कर्म), 302 (हत्या), 346 (बंधक बनाना) और एससी/एसटी कानून की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

उन्होंने बताया कि युवती के पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी ने तीन-चार महीने पहले फोन पर उन्हें बताया था कि उसे बेला गांव में गाय का मांस खाने और नमाज पढने के लिये विवश किया जा रहा है। तहरीर के अनुसार, युवती का विवाद 2010 में अलवर के खैरथल में हरसोली में हुआ था और 10 साल का बेटा और 8 साल की बेटी है।

इससे पहले युवती के पति ने 2020 में खैरथल थाने में तहरीर देकर कहा था कि उसकी पत्नी को किसी ने भगा लिया है। हालांकि, मामले को झूठा मानते हुए पुलिस ने फरवरी 2022 में अंतिम रिपोर्ट लगा कर उसे बंद कर दिया था। मीणा ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला कि विवाहिता पिछले साल 23 अक्टूबर को बेला गांव निवासी इरशाद के साथ चली गई थी और वह उसके साथ भिवाड़ी में रह रही थी।

उन्होंने बताया कि युवती गर्भवती थी और उसे 14 अक्टूबर को अस्पताल में भर्ती करवाया गया था जहां उसने एक बच्ची को जन्म दिया था। उन्होंने बताया कि प्रसव के बाद अस्पताल ने 16 अक्टूबर को उसे घर भेज दिया, लेकिन 17 अक्टूबर को उसकी तबीयत बिगड़ने पर फिर से उसे अस्पताल लाया गया जहां से उसे अलवर रेफर कर दिया गया।

अधिकारी ने बताया कि अलवर जाते हुए रास्ते में युवती की मौत हो गई। अधिकारी ने बताया कि बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद युवती का शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया। मीणा ने कहा कि पुलिस इस मामले की बारीकी से छानबीन कर रही है।

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