इंटर की छात्रा से 4 दिनों तक बंधक बनाकर गैंगरेप के मामले में कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई, जानें पूरा मामला

By एस पी सिन्हा | Published: May 22, 2019 04:12 AM2019-05-22T04:12:43+5:302019-05-22T04:12:43+5:30

नवगछिया इलाके की रहने वाली इंटर की छात्रा भागलपुर में रहकर पढाई करती थी. वह 15 नवंबर, 2017 की शाम ट्यूशन पढकर लॉज लौट रही थी. इसी दौरान खंजरपुर रोड पर उसका अपहरण कर लिया गया था.

Bhagalpur court sentenced to life imprisonment for accused in kidnapping and rape | इंटर की छात्रा से 4 दिनों तक बंधक बनाकर गैंगरेप के मामले में कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई, जानें पूरा मामला

प्रतीकात्मक तस्वीर

Highlightsकोर्ट ने प्रतिकर कानून के तहत पीड़ित छात्रा को तीन लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है. अदालत ने कहा कि घटना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है. कोर्ट में पीड़िता और डाक्टर समेत पांच लोगों ने गवाही दी थी. कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद 13 मई को दोनों को दोषी पाया था.

बिहार के भागलपुर में एडीजे (प्रथम) व पास्को कोर्ट के विशेष न्यायाधीश कुमुद रंजन सिंह की कोर्ट ने स्पीडी ट्रायल के तहत एक इंटर की छात्रा से चार दिनों तक बंधक बनाकर गैंगरेप करने वाले मनीष राज और उसके साला राजीव कुमार को को उम्रकैद की सजा सुनाई है. मनीष को अपहरण मामले में भी सात साल की सजा सुनाई गई है, जो उम्रकैद की सजा पूरी होने के बाद काटनी होगी.

दरअसल, नवगछिया इलाके की रहने वाली इंटर की छात्रा भागलपुर में रहकर पढाई करती थी. वह 15 नवंबर, 2017 की शाम ट्यूशन पढकर लॉज लौट रही थी. इसी दौरान खंजरपुर रोड पर उसका अपहरण कर लिया गया था. पीड़ित छात्रा ने मनीष पर आदमपुर ईलाके में भगवती अपार्टमेंट स्थित फ्लैट में बंधकर बनाकर चार दिनों तक शराब पिलाकर हथियार के बल पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था. इसके अलावा मनीष के फुफेरे भाई जो नाबालिग है और एक अन्य पर भी दुष्कर्म का आरोप लगाया था. इस दौरान 19 नवंबर, 2017 की रात फ्लैट से चिल्लाते हुए बदहवास छात्रा बाहर निकली थी. अपार्टमेंट के गार्ड की मदद से बदहवास छात्रा को आदमपुर पुलिस ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया था. इसबीच आरोपी मनीष फरार हो गया था. मामले में पुलिस के दबाव पर मनीष राज और उसके फुफेरे भाई ने पास्को कोर्ट में सरेंडर कर दिया, वहीं, रजौन(बांका) का रहने वाला मनीष का साला राजीव को आदमपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया था.

पास्को मामले के विशेष लोक अभियोजक शंकर जय किशन मंडल ने कहा कि 10 मई, 2018 को मनीष और राजीव के खिलाफ कोर्ट में आरोप का गठन किया गया था. कोर्ट में पीड़िता और डाक्टर समेत पांच लोगों ने गवाही दी थी. कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद 13 मई को दोनों को दोषी पाया था. हाईकोर्ट के निर्देश पर मामले की स्पीडी ट्रायल के तहत कोर्ट में सुनवाई चल रही थी. कोर्ट ने मनीष राज को चार पास्को में उम्रकैद की सजा, 25 हजार जुर्माना और जुर्माना नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा सुनाई. इसके अलावा अपहरण मामले में सात साल की सजा, 25 हजार जुर्माना और जुर्माना नहीं देने पर छह माह की सजा सुनाई. उन्होंने कहा कि अब आरोपी को 21 साल तक जेल में सजा काटनी होगी. आरोपी राजीव कुमार को पास्को की धारा 17 के तहत उम्रकैद की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. 

वहीं, कोर्ट ने प्रतिकर कानून के तहत पीड़ित छात्रा को तीन लाख मुआवजा देने का आदेश दिया है. अदालत ने कहा कि घटना गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है. 

बचाव पक्ष के अधिवक्ता पन्ना सिंह और वीरेश प्रसाद मिश्रा ने कहा कि मनीष की उम्र 34 और राजीव की 32 है. पूरी जिंदगी बची है. मनीष एक बच्चे का पिता भी है. कोर्ट से कम से कम सजा देने की मांग की गई, लेकिन विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि मनीष राज के खिलाफ कटिहार में भी दुष्कर्म का मामला चल रहा है. कोर्ट ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुनाया. वहीं, मनीष राज के फुफेरे भाई का जुबेनाइल बोर्ड में सुनवाई चल रही है. अपहरण के दौरान चार पहिया वाहन चला रहे चालक अब भी फरार है. चालक ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की है. आरोपी मनीष राज बिहपुर थाने के बभनगामा का रहने वाला है. कटिहार में भी एक महिला को नौकरी का झांसा देकर ठगी और होटल में दुष्कर्म किया था.
 

Web Title: Bhagalpur court sentenced to life imprisonment for accused in kidnapping and rape

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