नोएडा के निठारी मामले में आरोपी सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर बरी, दोनों की मौत की सजा रद्द
By शिवेन्द्र कुमार राय | Published: October 16, 2023 02:03 PM2023-10-16T14:03:54+5:302023-10-16T14:05:29+5:30
बलात्कार और हत्या के आरोप में मौत की सजा पाने वाले सुरिंदर कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। हाई कोर्ट के बड़े फैसले के बाद कोली और पंढेर दोनों की मौत की सजा रद्द हो गई है।
प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने नोएडा के कुख्यात निठारी कांड में आरोपी सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर को सोमवार को पारित अपने आदेश में बरी कर दिया। इससे पूर्व गाजियाबाद की सीबीआई अदालत में इन दोनों आरोपियों पर लड़कियों के साथ दुष्कर्म और हत्या का आरोप तय करते हुए, मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई थी|
कुख्यात निठारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी सुरिंदर कोली को 12 मामलों में बरी कर दिया गया जिनमें निचली अदालत ने उसे मौत की सजा सुनाई थी। मामले में सह-आरोपी मोनिंदर सिंह पंढेर को भी दो मामलों में बरी कर दिया गया है।
अधिकारियों ने कहा कि बलात्कार और हत्या के आरोप में मौत की सजा पाने वाले सुरिंदर कोली और मोनिंदर सिंह पंढेर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। हाई कोर्ट के बड़े फैसले के बाद कोली और पंढेर दोनों की मौत की सजा रद्द हो गई है।
बता दें कि 2005 और 2006 के बीच उत्तर प्रदेश के नोएडा के निठारी इलाके में मोनिंदर सिंह पंढेर के घर पर सिलसिलेवार हत्याएं हुईं थी। सुरिंदर कोली पंढेर के घर पर सहायक के तौर पर काम करता था। ऐसा आरोप है कि कोली बच्चों को बहला-फुसलाकर घर में ले जाता था, जहां उसने और पंढेर ने उनके साथ बलात्कार किया और उनकी हत्या कर दी। दोनों पर आरोप था कि सबूत मिटाने के लिए वे बच्चों के शवों को काट देते थे और हिस्सों को नालों में फेंक देते थे।
ये मामला तब सामने आया जब पड़ोसियों को पंढेर के घर के पास एक नाले में एक लापता बच्चे के शरीर के टुकड़े मिले। जांच के बाद पुलिस को कई और बच्चों की भयानक हत्याओं का पता चला, जिसके बाद मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अपने हाथ में ले लिया। सीबीआई ने 2007 में पंढेर और कोली के खिलाफ 19 मामले दर्ज किए थे।
सुरिंदर कोली को अपने नियोक्ता के घर पर कई बच्चों के साथ बलात्कार और हत्या का दोषी पाया गया था। कोली ने पहले मृत पीड़ितों के साथ यौन संबंध बनाने और उनके शरीर के अंगों को खाने की बात कबूल की थी। दोनों को 20 वर्षीय महिला के बलात्कार और हत्या के लिए भी दोषी ठहराया गया था।