सुप्रीम कोर्ट ने श्रीसंत पर लगे बैन पर बीसीसीआई को भेजा नोटिस, 4 हफ्तों में मांगा जवाब

जुलाई 2015 में पटियाला कोर्ट ने स्पॉट फिक्सिंग के मामले में श्रीसंत, अंकित चह्वाण और अजित चंदीला को बरी कर दिया था।

By विनीत कुमार | Updated: February 5, 2018 13:00 IST2018-02-05T12:46:14+5:302018-02-05T13:00:29+5:30

supreme court issues notice bcci to reply in 4 weeks on s sreesanth plea on life ban | सुप्रीम कोर्ट ने श्रीसंत पर लगे बैन पर बीसीसीआई को भेजा नोटिस, 4 हफ्तों में मांगा जवाब

एस श्रीसंत

स्पॉट फिक्सिंग के मामले में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की ओर से एस श्रीसंत पर लगाए गए आजीवन बैन पर केरल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को नोटिस जारी किया है। यह याचिका श्रीसंत ने दायर की थी। कोर्ट ने नोटिस जारी कर बीसीसीआई से चार हफ्तों में जवाब में मांगा है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने पिछले ही हफ्ते इस मसले पर सुनवाई को कार्यसूची में डाला था।

क्या है पूरा मामला

दरअसल, 2013 में आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग से जुड़ा मामला सामने आने के बाद बीसीसआई ने श्रीसंत पर बैन लगा दिया था। पिछले साल केरल हाई कोर्ट के एक जज के बेंच से श्रीसंत पर से बैन हटा दिया था। हालांकि, इसके बाद बीसीसीआई द्वारा दोबारा अपील करने के बाद हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने बैन हटाने के आदेश को खारिज कर दिया।

अपनी अपील में बीसीसीआई ने कहा था कि श्रीसंत पर बैन उनके खिलाफ उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर लगाया गया था। इसलिए इसे नहीं हटाया जाना चाहिए। एक जज की बेंच ने पिछले साल 7 अगस्त को इस पूर्व तेज गेंदबाज से बैन हटाया था।

बताते चलें कि जुलाई 2015 में पटियाला कोर्ट ने स्पॉट फिक्सिंग के मामले में श्रीसंत, अंकित चह्वाण और अजित चंदीला को बरी कर दिया था। हालांकि, बीसीसीआई ने इसके बावजूद बैन का अपना फैसला बदलने से इंकार किया था।

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