सुप्रीम कोर्ट का आम्रपाली ग्रुप को निर्देश-एक दिन में सौंपे धोनी को किए गए भुगतान का विवरण

MS Dhoni: सुप्रीम कोर्ट ने बकाया भुगतान मामले में आम्रपाली समूह को एक दिन के अंदर एमएस धोनी के साथ हुई उसके लेनदेने के विवरण सौंपने का निर्देश दिया है

By अभिषेक पाण्डेय | Published: April 30, 2019 1:18 PM

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आम्रपाली समूह को भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी के साथ हुए उसके सभी लेनदेन का पूरा विवरण बुधवार तक कोर्ट को सौंपेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने ये आदेश धोनी द्वारा इस समूह के खिलाफ उनकी एंडोर्समेंट फीस न चुकाए जाने की याचिका के संदर्भ में दिया गया है।

इससे पहले आम्रपाली समूह पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए धोनी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। धोनी ने अपनी याचिका में कहा था कि 2009-16 तक इस ग्रुप के ब्रैंड ऐंबैस्डर के रूप में उनका 38.95 करोड़ रुपये कंपनी पर बकाया है, जिसका भुगतान नहीं किया गया है।  

साथ ही धोनी ने आम्रपाली के खिलाफ दायर अपनी याचिका में इस ग्रुप के प्रोजेक्ट में उनके द्वारा खरीदे गए पेंटहाउस पर कब्जा दिलाए जाने की भी अपील की थी। 

आम्रपाली ग्रुप पहले से ही आर्थिक संकट का सामना कर रही है। करीब 46 हजार खरीदारों ने इसके प्रोजेक्ट के लिए भुगतान किए जाने के बावजूद घर न मिलने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। 

कोर्ट ने जांच में पाया कि आम्रपाली समूह ने कुछ फ्लैट्स एक रुपये प्रति स्क्वैयर फीट की बेहद कम कीमत में बेचे जबकि करोड़ रुपये का बेहिसाब पैसा आम्रपाली ग्रुप के अन्य प्रोजेक्टस में निवेश किया गया। डेवलपर्स ने कागज पर फ्लैट्स 'एकदम कम कीमत' में बेचे लेकिन खरीदारों से 159 करोड़ रुपये कालेधन के रूप में कैश में ले लिए। कोर्ट ऐसे फ्लैट्स के आवंटन रद्द करने पर भी विचार कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप पर शिकंजा कसते हुए फरवरी 2019 में इसके सीएमडी अनिल शर्मा और दो डायरेक्टर्स शिव प्रिय और अजय कुमार को पुलिस हिरासत में भेज दिया था। अभी कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जारी है।

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