BCCI के निर्वाचित पदाधिकारियों के पदभार संभालने के बाद सीओए को हटना होगा: सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रशासकों की समिति और उसके पदाधिकारियों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई शुरू करने से पहले शीर्ष न्यायालय की मंजूरी लेना आवश्यक होगा।

By भाषा | Published: October 22, 2019 12:26 PM

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ठळक मुद्देपूर्व सीएजी विनोद राय की अध्यक्षता वाली प्रशासकों की समिति (सीओए) को हटना होगा। कोर्ट ने कहा कि सीओए द्वारा किए गए कार्य के लिए उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जाएगा।

नई दिल्ली, 22 अक्टूबर। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को व्यवस्था दी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के निर्वाचित पदाधिकारियों के पदभार संभालने के बाद पूर्व सीएजी विनोद राय की अध्यक्षता वाली प्रशासकों की समिति (सीओए) को हटना होगा।

उच्चतम न्यायालय ने कहा कि बीसीसीआई का संचालन करने वाली प्रशासकों की समिति और उसके पदाधिकारियों द्वारा क्रिकेट संगठन में किए गए किसी भी कार्य के लिए उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि प्रशासकों की समिति और उसके पदाधिकारियों के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई शुरू करने से पहले शीर्ष न्यायालय की मंजूरी लेना आवश्यक होगा।

बता दें कि बीसीसीआई की कार्यप्रणाली की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2017 में चार सदस्यीय प्रशासकों की समिति का गठन किया था। पूर्व नियंत्रक महालेखा परीक्षक (CAG) विनोद राय को इस प्रशासनिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया। विनोद राय के अलावा इस प्रशासनिक समिति में वरिष्ठ इतिहासकार रामचंद्र गुहा, आईडीएफसी के चेयरमैन विक्रम लिमये और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान डायना एडुल्जी को भी शामिल किया गया था।

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