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रिलीज के 20 साल बाद?, रैपर यो यो हनी सिंह और बादशाह के 'अश्लील और अपमानजनक' गाने को हटाने का निर्देश, दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा-‘अंतरात्मा पूरी तरह से झकझोर’ दी?

By सतीश कुमार सिंह | Updated: April 2, 2026 19:58 IST

न्यायालय हिंदू शक्ति दल द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से गीत के वीडियो और ऑडियो को हटाने की मांग की गई थी।

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ठळक मुद्देदिल्ली उच्च न्यायालय ने रैपर हनी सिंह और उनके गीत 'वॉल्यूम 1' की कड़ी निंदा की है।न्यायालय ने गीत पर निराशा व्यक्त करते हुए इसे 'बेहद अश्लील' बताया। न्यायालय ने यह भी कहा कि यह गीत महिलाओं के प्रति अपमानजनक है।

नई दिल्लीः दिल्ली उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को रैपर यो यो हनी सिंह और बादशाह द्वारा कथित तौर पर 2006 में रिलीज एक ‘‘अश्लील और अपमानजनक’’ गीत पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि यह गीत शिष्टता के न्यूनतम मानकों की भी पूरी तरह से अवहेलना करता है और इसे ऑनलाइन मंचों से हटाने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि इस गीत ने अदालत की ‘‘अंतरात्मा पूरी तरह से झकझोर’’ दी है और कानून के शासन द्वारा शासित समाज में कलात्मक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में नाबालिगों की पहुंच वाले मंचों पर ऐसे गीत का प्रसार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने रैपर हनी सिंह और उनके गीत 'वॉल्यूम 1' की कड़ी निंदा की है। न्यायालय ने गीत पर निराशा व्यक्त करते हुए इसे 'बेहद अश्लील' बताया। इतना ही नहीं, सभी प्लेटफॉर्म से गीत को तत्काल हटाने का आदेश देते हुए उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि यह गीत महिलाओं के प्रति अपमानजनक है।

जानकारी के लिए बता दें कि न्यायालय हिंदू शक्ति दल द्वारा दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से गीत के वीडियो और ऑडियो को हटाने की मांग की गई थी। इसी दौरान न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कौरव ने कहा कि "गीत की विषयवस्तु से न्यायालय का विवेक स्तब्ध है।" गीत का शीर्षक इतना "अश्लील" है कि आदेश की प्रति में इसका उल्लेख भी नहीं किया जा सकता।

यह घटना हनी सिंह द्वारा मुंबई में आयोजित अपने कॉन्सर्ट में इस गाने के कुछ बोल गाने के कुछ दिनों बाद सामने आई है, जो एक अन्य कारण से कानूनी जांच के दायरे में आ गया है। 28 मार्च को एमएमआरडीए ग्राउंड्स में आयोजित शो के दौरान कथित उल्लंघनों के बाद कार्यक्रम आयोजकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है।

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, आयोजकों ने पूर्व प्रतिबंधों के बावजूद प्रतिबंधित क्षेत्र में लेजर लाइट का इस्तेमाल किया। यह कार्यक्रम स्थल हवाई अड्डे के पास स्थित है, जहां सुरक्षा कारणों से इस तरह की रोशनी की अनुमति नहीं है। कानूनी उल्लंघनों के अलावा कॉन्सर्ट में एक प्रशंसक से जुड़ी एक तनावपूर्ण घटना भी देखने को मिली।

हनी सिंह के प्रदर्शन के दौरान, एक महिला ने बंद गेट फांदकर अंदर घुसने की कोशिश की। सुरक्षाकर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप करके उसे रोका। स्थिति कुछ देर के लिए और बिगड़ गई क्योंकि प्रशंसक उत्तेजित दिखाई दी और कथित तौर पर अंदर जाने से रोके जाने पर उसने अपशब्दों का प्रयोग किया।

मुंबई कॉन्सर्ट यो यो हनी सिंह के चल रहे 'माई स्टोरी वर्ल्ड टूर' का हिस्सा था। यह टूर 14 मार्च, 2026 को दिल्ली में शुरू हुआ और तब से कई शहरों में जा चुका है। मुंबई शो के बाद, गायक इसी टूर के तहत पुणे और कोलकाता में प्रदर्शन करने वाले हैं।

टॅग्स :दिल्ली हाईकोर्टYo Yo Honey Singhबादशाह (रैपर)
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