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व्हाट्सऐप, टेलीग्राम पर टाइम्स आफ इंडिया, नवभारत टाइम्स ई-पेपर साझा करने की अदालती रोक

By भाषा | Updated: May 21, 2021 19:31 IST

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नयी दिल्ली, 21 मई दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कॉपी राइट्स के उलंघन के मामले में सोशल नेटवर्किंग मंच व्हाट्सऐप और टेलीग्राम तथा कुछ व्यक्तियों पर बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लि. के ई-अखबारों...टाइम्स ऑफ इंडिया (टीओआई) और नवभारत टाइम्स का प्रसार करने की अंतरिम रोक लगा दी।

आरोप था कि ये नेटवर्क और व्यक्ति गैरकानूनी तरीके से इन अखबारों के इंटरनेट संस्करण का प्रसार कर रहे हैं।

न्यायाधीश जयंत नाथ ने कहा कि प्रथम दृष्ट्या प्रतिवादी के मंचों पर वादी के ई-पेपर (इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में) को अवैध रूप से प्रसारित करने का कार्य इसके कॉपीराइट का उल्लंघन लगता है। उन्होंने बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के पक्ष में आदेश देते हुए इस तरह के कार्य के खिलाफ अंतरिम तौर पर रोक लगा दी।

अदालत ने व्हाट्सऐप और टेलीग्राम को नोटिस भी जारी किया। इन दोनों ऐप के जरिये फोटो, संदेश, दस्तावेज और वीडियो तत्काल भेजे जाते हैं और कुछ लोग इन मंचों पर विभिन्न समूह के ‘एडमिनिस्ट्रेटर’ के रूप में काम करते हैं।

अदालत ने मंचों से मामले में अपना पक्ष रखने तथा आदेश का पालन करने को कहा है। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भी मामले में अपना पक्ष रखने के लिये नोटिस जारी किया है।

इस मामले में अगली सुनवाई अब 18 अगस्त को होगी।

सुनवाई के दौरान बेनेट कोलमैन एंड कंपनी के वकील ने कहा कि बिना अधिकृत मंजूरी के ई-समाचार पत्र के रूप में टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स को विभन्न व्हाट्सऐप समूह और टेलीग्राम पर प्रसारित किया जा रहा है। यह कॉपीराइट का उल्लंघन का मामला है।

उन्होंने कहा कि यह मामला 2020 में कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिये लगाये गये ‘लॉकडाउन’ से शुरू हुआ। लोगों ने ई-अखबार डाउनलोड कर उसका दूसरे समूह में प्रसारित करना शुरू किया।

वकील के अनुसार जून 2020 में कंपनी को व्हाट्सऐप पर कॉपीराइट के उल्लंघन की जानकारी मिली। इस संदर्भ में मंच को नोटिस दिया गया लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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