भारत में गठित दो कंपनियों देश के बाहर मध्यस्थता मंच का चुनाव कर सकती हैं: न्यायालय

By भाषा | Published: April 20, 2021 10:37 PM2021-04-20T22:37:48+5:302021-04-20T22:37:48+5:30

Two companies formed in India can choose arbitration platform outside the country: Court | भारत में गठित दो कंपनियों देश के बाहर मध्यस्थता मंच का चुनाव कर सकती हैं: न्यायालय

भारत में गठित दो कंपनियों देश के बाहर मध्यस्थता मंच का चुनाव कर सकती हैं: न्यायालय

नयी दिल्ली, 20 अप्रैल उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को व्यवस्था दी कि भारत में बनीं दो कंपनियां मध्यस्थता या पंच निर्णय के लिए देश के बाहर किसी मंच का चयन कर सकती हैं।

न्यायमूर्ति आर एफ नरीमन की अगुवाई वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा कि चाहे दोनों पक्ष भारतीय नागरिक ही क्यों न हों उनके लिये भारत से बाहर मध्यस्थता निर्णय मंच तय करने में उनकी स्वायतता के रास्ते कोई रुकावट नहीं है।

पीठ में न्यायमूर्ति बी आर गवई तथा न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय भी शामिल हैं।

शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं की इस दलील को खारिज कर दिया कि दोनों भारतीय पक्ष देश के बाहर पंच निर्णय के लिए सीट अधिकृत नहीं कर सकते। पीठ ने इस दलील को भी नकार दिया कि देश के बाहर मध्यस्थता का विकल्प चुनने से दोनों पक्ष भारत के कानूनों से बाहर रहने का विकल्प भी चुन सकते हैं जो कि अपने आप में भारत की सार्वजनिक नीति के खिलाफ है।

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Web Title: Two companies formed in India can choose arbitration platform outside the country: Court

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