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ट्विटर ने नये आईटी कानूनों के पालन के लिए सरकार से और समय मांगा

By भाषा | Updated: June 7, 2021 21:38 IST

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नयी दिल्ली, सात जून आनलाइन सोसल नेटवर्किंग साइट ट्विटर ने नये सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों का पालन करने के लिए सरकार से और समय मांगा है। सूत्रों ने यह जानकारी दी है।

सूत्रों के अनुसार कंपनी ने कहा है कि वह नियमों का पालन करना चाहती है लेकिन देश में महामारी की स्थिति की वजह से उसे कुछ और समय चाहिए।

एक सूत्र ने पीटीआई-भाषा से कहा, "ट्विटर ने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को पत्र लिखकर आईटी नियमों का पालन करने के लिए और समय मांगा है। उसने कहा है कि वह नियमों का पालन करना चाहती है लेकिन महामारी की वजह से ऐसा नहीं कर पायी है।"

इससे पहले सरकार ने पिछले हफ्ते नये नियमों का पालन न करने को लेकर कंपनी को कड़े शब्दों वाला एक अंतिम नोटिस जारी किया था।

संपर्क किए जाने पर ट्विटर के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी भारत को लेकर हमेशा से प्रतिबद्ध रही है और अपने मंच पर महत्वपूर्ण सार्वजनिक चर्चा की सुविधा देती रही है।

उन्होंने कहा, "हमने भारत सरकार को आश्वस्त किया है कि ट्विटर नये दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए हर कोशिश कर रही है और हमारी प्रगति का संक्षिप्त विवरण विधिवत रूप से साझा किया गया है। हम भारत सरकार के साथ सकारात्मक बातचीत करते रहेंगे।"

मंत्रालय ने अपने नोटिस में कहा था कि ट्विटर द्वारा इन नियमों के अनुपालन नहीं किया जाना यह दर्शाता है कि इस माइक्रोब्लॉगिंग साइट में भारत के प्रति प्रतिबद्धता की कमी है और वह भारत के लोगों को अपने मंच पर सुरक्षित अनुभव प्रदान करने का प्रयास नहीं करना चाहती।

मंत्रालय ने कहा था, ‘‘भारत में करीब एक दशक से अधिक से परिचालन के बावजूद यह विश्वास करना मुश्किल है कि ट्विटर एक ऐसा तंत्र विकसित करने से कतराती रही है, जिससे भारत के लोगों को उसके मंच पर अपने मुद्दों के समयबद्ध और पारदर्शी व उचित प्रक्रिया से समाधान में मदद मिलती।’’

गौरतलब है कि सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिये नये आईटी नियमों की घोषणा की है। इस नए नियम के तहत ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे बड़े सोशल मीडिया मंचों को अतिरिक्त उपाय करने की जरूरत होगी। इसमें भारत में मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल अधिकारी और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति आदि शामिल हैं।

प्रमुख सोशल मीडिया मंचों को नये नियमों के अनुपालन के लिये तीन महीने का समय दिया गया था। इस श्रेणी में उन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को रखा जाता है, जिनके पंजीकृत उपयोगकर्ताओं की संख्या 50 लाख से अधिक है।

मंत्रालय ने ट्विटर को भेजे गए नोटिस में यह भी कहा था कि ये नियम हालांकि 26 मई, 2021 से प्रभावी हैं, लेकिन सद्भावना के तहत टि्वटर इंक को एक आखिरी नोटिस के जरिये नियमों के अनुपालन का अवसर दिया जाता है। उसे तत्काल नियमों का अनुपालन करना है। यदि वह इसमें विफल रहती है, तो उसे एक मध्यम के रूप में दायित्व से जो छूट मिली है, वह वापस ले ली जाएगी। साथ ही उसे आईटी कानून और अन्य दंडात्मक प्रावधानों के तहत कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा।

नोटिस में हालांकि यह नहीं बताया गया था कि ट्विटर को इन नियमों का अनुपालन कब तक करना है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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