आवास ऋण के ब्याज पर डेढ़ लाख रुपये की अतिरिक्त कर कटौती का लाभ अगले साल मार्च तक मिलेगा

By भाषा | Updated: February 1, 2021 15:50 IST2021-02-01T15:50:32+5:302021-02-01T15:50:32+5:30

The benefit of additional tax deduction of Rs 1.5 lakh on housing loan interest will be available by March next year. | आवास ऋण के ब्याज पर डेढ़ लाख रुपये की अतिरिक्त कर कटौती का लाभ अगले साल मार्च तक मिलेगा

आवास ऋण के ब्याज पर डेढ़ लाख रुपये की अतिरिक्त कर कटौती का लाभ अगले साल मार्च तक मिलेगा

नयी दिल्ली, एक फरवरी सरकार ने सस्ते मकानों की खरीद के लिए आवास ऋण के ब्याज भुगतान पर 1.5 लाख रुपये की अतिरिक्त कर कटौती को एक साल और बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 तक करने की घोषणा की है। इस कदम से सुस्त पड़े रियल एस्टेट क्षेत्र में मांग बढ़ाने में मदद मिल सकती है। सरकार ने 2019 के बजट में दो लाख रुपये से ऊपर डेढ़ लाख रुपये की अतिरिक्त कटौती की घोषणा की थी। पहली बार और 45 लाख रुपये तक का मकान खरीदने वालों के लिए यह लाभ दिया गया।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को 2021-22 के बजट भाषण में कहा कि सरकार ‘सभी के लिए आवास’ और किफायती मकानों को प्राथमिकता के क्षेत्रों में रखती है।

उन्होंने कहा, ‘‘जुलाई 2019 के बजट में मैंने किफायती मकान खरीदने के लिए आवास ऋण के ब्याज पर डेढ़ लाख रुपये की अतिरिक्त कटौती की छूट दी थी। मैं इस छूट को एक और साल के लिए 31 मार्च, 2022 तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखती हूं।’’

वित्त मंत्री ने कहा कि किफायती मकान की खरीद के लिए 31 मार्च, 2022 तक लिये गये ऋणों पर डेढ़ लाख रुपये की यह अतिरिक्त कटौती उपलब्ध होगी।

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Web Title: The benefit of additional tax deduction of Rs 1.5 lakh on housing loan interest will be available by March next year.

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