करदाता शिकायत निपटान प्रणाली को अधिक अधिकार, स्वतंत्रता देने की जरूरत : समीक्षा

By भाषा | Updated: January 29, 2021 19:56 IST2021-01-29T19:56:18+5:302021-01-29T19:56:18+5:30

Taxpayer Grievance Redressal System needs to be given more powers, freedom: Review | करदाता शिकायत निपटान प्रणाली को अधिक अधिकार, स्वतंत्रता देने की जरूरत : समीक्षा

करदाता शिकायत निपटान प्रणाली को अधिक अधिकार, स्वतंत्रता देने की जरूरत : समीक्षा

नयी दिल्ली, 29 जनवरी सरकार को करदाता शिकायत निपटान प्रणाली को अधिक अधिकार देकर इसमें नई जान फूंकनी चाहिए। संसद में शुक्रवार को पेश आर्थिक समीक्षा में यह सुझाव दिया गया है।

समीक्षा में कहा गया है कि कर प्रशासन में भरोसे के निर्माण के लिए करदाता शिकायत निपटान प्रणाली को कर विभाग से स्वतंत्र किया जाना चाहिए।

समीक्षा कहती है कि वैश्विक स्तर पर अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन जैसे देशों ने स्वतंत्र कर लोक प्रहरी के जरिये कर प्रशासन के मोर्चे पर बेहतर प्रदर्शन किया है। इन देशों ने करदाता और कर विभाग के बीच बेहतर विश्वास से अच्छा प्रदर्शन किया है और ऊंचा औसत कर से जीडीपी अनुपात दर्ज किया है।

समीक्षा में कहा गया है कि अंतरराष्ट्रीय अनुभव से पता चलता है कि करदाताओं के अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए लोक प्रहरी प्रणाली जरूरी है। हालांकि, भारत में पूर्व में इसका अनुभव प्रभावी नहीं रहा और इसे समाप्त कर दिया गया। इसकी एक वजह संभवत: कर विभाग से अपर्याप्त स्वतंत्रता थी।

समीक्षा में कहा गया है कि ऐसे में भारत में करदाता शिकायत निपटान प्रणाली में नई जान फूंकने की जरूरत है और इसमें ग्राहकों अनुभव के विस्तार और करदाताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए अधिक समग्र रुख अपनाने की जरूरत है।

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Web Title: Taxpayer Grievance Redressal System needs to be given more powers, freedom: Review

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