रोटोमैक घोटाला: 21 मार्च तक न्यायिक हिरासत में विक्रम कोठारी, रिमांड के लिए दोबारा अर्जी देगी सीबीआई

By कोमल बड़ोदेकर | Published: March 7, 2018 07:40 PM2018-03-07T19:40:50+5:302018-03-07T19:40:50+5:30

कोठारी पर देश के अलग-अलग बैंकों से करोड़ों रुपये के लोन गबन करने के मामले में केस दर्ज है।

Special CBI Court sends Rotomac owner Vikram Kothari and his son Rahul Kothari to judicial custody till 21 March | रोटोमैक घोटाला: 21 मार्च तक न्यायिक हिरासत में विक्रम कोठारी, रिमांड के लिए दोबारा अर्जी देगी सीबीआई

रोटोमैक घोटाला: 21 मार्च तक न्यायिक हिरासत में विक्रम कोठारी, रिमांड के लिए दोबारा अर्जी देगी सीबीआई

नई दिल्ली, 7 मार्च।  रोटोमैक घोटाले के मामले में बुधवार को सीबीआई की विशेष अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने रोटोमैक कंपनी के मालिक विक्रम कोठारी और उसके लड़के राहुल कोठारी को 21 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।  सूत्रों के मुताबिक सीबीआई पूछताछ के लिए रिमांड की अर्जी दोबारा देगी। इससे पहले सीबीआई ने 24 फरवरी को लखनऊ विशेष कोर्ट में राहुल और विक्रम कोठारी को पेश किया था। कोठारी पर देश के अलग-अलग बैंकों से करोड़ों रुपये के लोन गबन करने के मामले में केस दर्ज है। 



इस मामले में सीबीआई की एक टीम ने बीते दिनों विक्रम कोठारी के कानपुर स्थित तिलक नगर की एक कोठी पर छापा मारा था। सीबीआई ने विक्रम कोठारी सहित पत्नी साधना कोठारी और बेटे राहुल कोठारी को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। साथ ही उनके पासपोर्ट भी जब्त कर लिए गए हैं। 

बता दें कि रोटोमैक ग्लोबल कम्पनी पर सात बैंकों का 3695 करोड़ का ब्याज सहित लोन बकाया है। इस मामले में सीबीआई ने रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमेटेड के निदेशकों विक्रम कोठारी सहित पत्नी साधना व राहुल एवं बैंक ऑफ बड़ौदा के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है।

Web Title: Special CBI Court sends Rotomac owner Vikram Kothari and his son Rahul Kothari to judicial custody till 21 March

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