सेबी ने नोएडा में पीएसीएल की संपत्ति के संबंध में आपत्तियां, दावे मांगे

By भाषा | Updated: November 12, 2021 22:15 IST2021-11-12T22:15:48+5:302021-11-12T22:15:48+5:30

SEBI seeks objections, claims regarding PACL's property in Noida | सेबी ने नोएडा में पीएसीएल की संपत्ति के संबंध में आपत्तियां, दावे मांगे

सेबी ने नोएडा में पीएसीएल की संपत्ति के संबंध में आपत्तियां, दावे मांगे

नयी दिल्ली, 12 नवंबर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के नोएडा में पीएसीएल की संपत्ति के संबंध में आपत्ति या दावे आमंत्रित किए।

एक नोटिस के मुताबिक, अक्टूबर 2021 में पारित उच्चतम न्यायालय के आदेश और सितंबर 2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार ‘संपत्ति संख्या 55, ब्लॉक-सी, सेक्टर -57, नोएडा’ का कब्जा नोडल अधिकारी सह न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आरएम लोढ़ा समिति के सचिव द्वारा लिया गया है।

सेबी ने पीएसीएल समूह के मामले में निवेशकों को पैसा वापस करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था।

संपत्ति के संबंध में दावा करने की मांग करने वाला कोई भी व्यक्ति/संस्था प्रकाशन की तारीख से 14 दिनों के भीतर सभी आवश्यक सहायक दस्तावेजों के साथ लिखित रूप में ऐसा कर सकता है।

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Web Title: SEBI seeks objections, claims regarding PACL's property in Noida

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