सेबी ने एल्केमिस्ट होल्डिंग्स, तीन अन्य के बैंक, डिमैट खातों को कुर्क करने का आदेश दिया

By भाषा | Updated: April 2, 2021 18:53 IST2021-04-02T18:53:24+5:302021-04-02T18:53:24+5:30

SEBI orders Alchemist Holdings, bank of three others, to attach demat accounts | सेबी ने एल्केमिस्ट होल्डिंग्स, तीन अन्य के बैंक, डिमैट खातों को कुर्क करने का आदेश दिया

सेबी ने एल्केमिस्ट होल्डिंग्स, तीन अन्य के बैंक, डिमैट खातों को कुर्क करने का आदेश दिया

नयी दिल्ली, दो अप्रैल बाजार नियामक सेबी ने निवेशकों के 444.67 करोड़ रुपये की वसूली को लेकर एल्केमिस्ट होल्डिंग्स और तीन व्यक्तियों के बैंक के साथ डिमैट खातों को कुर्क करने का आदेश दिया है।

इन इकाइयों के भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के निर्देश के तहत निवेशकों का पैसा लौटाने में विफल रहने के बाद वसूली कार्रवाई शुरू की गयी है।

नियामक ने अगस्त 2015 में एल्केमिस्ट होल्डिंग्स और उसके निदेशकों को निवेशकों का पैसा लौटाने को कहा था। कंपनी ने 4.26 लाख लोगों को विमोच्य तरजीही शेयर जारी कर 444.67 करोड़ रुपये जुटाये थे।

सेबी ने बृहस्पतिवार को कुर्की नोटिस में बैंकों और डिपोजिटरीज से एलकेमिस्ट होल्डिंग्स और तीन व्यक्तियों...ब्रज मोहन महाजन, विक्रमादित्य सिंह और चंद्र शेखर के खातों से किसी प्रकार की निकसी की अनुमति देने से मना किया। हालांकि कर्ज की अनुमति दी गयी है।

साथ ही नियामक ने बैंकों को ‘लॉकर’ समेत सभी खातों को कुर्क करने का निर्देश दिया।

सेबी के अनुसार इस बात की काफी संभावना है कि चूककर्ता डिमैट खातों में रखे प्रतिभूतियों या म्यूचुअल फंड फोलियो में निवेश को भुना सकते हैं।

सभी बैंकों को दिये नोटिस में नियामक ने तत्काल प्रभाव से इन इकाइयों से जुड़े लॉकर और सभी खातों को कुर्क करने को कहा है। खाते या लॉकर अगर दूसरे के नाम पर संयुक्त रूप से है, तो भी उसे कुर्क किया जाए।

साथ ही नियामक ने बैंकों और डिपोजिटरीज से चूककर्ताओं के सभी खातों का ब्योरा देने को कहा है। साथ ही कर्ज खातों के बारे में भी जानकारी देने को कहा है।

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Web Title: SEBI orders Alchemist Holdings, bank of three others, to attach demat accounts

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