सेबी ने सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों वाली कंपनियों के लिए नियमों को अधिसूचित किया

By भाषा | Updated: September 9, 2021 00:18 IST2021-09-09T00:18:17+5:302021-09-09T00:18:17+5:30

SEBI notifies rules for companies holding listed debt securities | सेबी ने सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों वाली कंपनियों के लिए नियमों को अधिसूचित किया

सेबी ने सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों वाली कंपनियों के लिए नियमों को अधिसूचित किया

नयी दिल्ली, आठ सितंबर बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्ध ऋण प्रतिभूतियों वाली कंपनियों के लिए कार्पोरेट गवर्नेंस नियमों को अधिसूचित किया है।

यह कदम पिछले महीने सेबी द्वारा ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने से संबंधित नियमों को एक ही नियम में विलय करने के बाद आया है।

सेबी ने मंगलवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि कॉरपोरेट गवर्नेंस से संबंधित प्रावधान एक ऐसी सूचीबद्ध इकाई पर लागू होंगे, जिसने अपनी गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध किया है और ऐसी रिण प्रतिभूतियों का बकाया मूल्य 500 करोड़ रुपये या उससे अधिक है।

इसके अलावा सूचीबद्ध संस्थाओं की सहायक कंपनियों के संबंध में कॉर्पोरेट प्रशासन की आवश्यकताएं, स्वतंत्र निदेशकों और कर्मचारियों के संबंध में दायित्व, नामांकन और पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति और जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना जैसे अन्य प्रावधान भी ऐसी सूचीबद्ध इकाइयों पर लागू होंगे।

सेबी ने कहा कि यदि कोई सूचीबद्ध संस्था तय अवधि में प्रावधानों का पूर्ण अनुपालन नहीं कर पाती है, तब तक वह इस तरह के गैर-अनुपालन/आंशिक अनुपालन के कारणों की व्याख्या करेगी और उनके कदमों के बारे में बतायेगी जो कि पूर्ण अनुपालन के लिये उठाये गये।

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Web Title: SEBI notifies rules for companies holding listed debt securities

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