सेबी ने इन्फोसिस शेयर भेदिया कारोबार मामले में आदेश जारी किया

By भाषा | Updated: December 13, 2021 22:36 IST2021-12-13T22:36:15+5:302021-12-13T22:36:15+5:30

SEBI issues order in Infosys share insider trading case | सेबी ने इन्फोसिस शेयर भेदिया कारोबार मामले में आदेश जारी किया

सेबी ने इन्फोसिस शेयर भेदिया कारोबार मामले में आदेश जारी किया

नयी दिल्ली, 13 दिसंबर बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को इन्फोसिस के शेयर में कथित भेदिया कारोबार के मामले में कंपनी के कर्मचारी और उससे जुड़े रहे विप्रो लि. के कर्मचारी के खिलाफ आदेश जारी किया।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने कहा कि रमित चौधरी और केयूर मनियार को मामले में चल रही जांच पूरी होने तक प्रत्यक्ष रूप से प्रतिभूति बाजार से दूर रहना चाहिए।

नियामक ने सितंबर में पारित एक अंतरिम आदेश में प्रतिभूति बाजार में पहुंच को लेकर उन पर रोक लगा दी थी और 2.62 करोड़ रुपये की अवैध कमाई को जब्त करने का भी निर्देश दिया था।

सेबी ने अपने आदेश में कहा कि राशि जमा करा दी गयी है।

नियामक ने कहा कि रमित इंफोसिस समूह की कंपनी का कर्मचारी था और वैनगार्ड सौदे के रूप में शामिल होने के रूप में उसकी कीमत से जुड़ी अप्रकाशित संवेदनशील सूचना (यूपीएसआई) तक उसकी पहुंच थी। उसने विप्रो में अपने पुरानी सहयोगी केयूर को सूचना दी और इस प्रकार इन्फोसिस के शेयर में कारोबार को लेकर मदद की।

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Web Title: SEBI issues order in Infosys share insider trading case

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