सेबी ने संपत्ति प्रबंधन कंपनियों के बड़े अधिकारियों के परितोषिक के नियम पेश किए
By भाषा | Updated: April 28, 2021 23:28 IST2021-04-28T23:28:25+5:302021-04-28T23:28:25+5:30

सेबी ने संपत्ति प्रबंधन कंपनियों के बड़े अधिकारियों के परितोषिक के नियम पेश किए
नयी दिल्ली, 28 अप्रैल बाजार नियामक सेबी ने संपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी) के प्रमुख अधिकारियों और म्यूचुअल फंड योजनाओं के यूनिटधारकों के हितों को जोड़ते हुए बुधवार को कहा कि ऐसे अधिकारियों को क्षतिपूर्ति (प्रोत्साहन) का एक हिस्सा उन योजनाओं के यूनिट में हो जिसमें उनकी भूमिका है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र में कहा, ‘‘एएमसी के प्रमुख अधिकारियों को मिलने वाले प्रोत्साहन का भुगतान वेतन/भत्तो/बोनस/गैर-नकदी क्षतिपूर्ति (सकल सालाना सीटीसी) का न्यूनतम 20 प्रतिशत म्यूचुअल फंड योजनाओं के यूनिट के रूप में होगा, जिनमें उनकी भूमिका है। सकल सालाना सीटीसी का आकलन आयकर और और अन्य सांविधिक योगदान (पीएफ औरएनपीएस) के बाद किया जाएगा।’’
यूनिट के रूप में क्षतिपूर्ति का भुगतान योजनाओं के प्रबंधन अधीन परिसंपत्ति (एयूएम) के अनुपात के रूप में किया जाएगा।
इसके लिये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ), इंडेक्स फंड, ‘ओवरनाइट’ फंड और मौजूदा निश्चित अवधि वाली योजनाएं इसमें शामिल नहीं होंगी।
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