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सेबी ने ब्रोकरों, क्लियरिंग सदस्यों को नए नियमों के अनुपालन के लिए अतिरिक्त समय दिया

By भाषा | Updated: June 30, 2021 23:16 IST

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नयी दिल्ली 30 जून बाजार नियामक सेबी ने कोविड-19 महामारी के कारण शेयर बाजार के बिचौलियों (ब्रोकरों), क्लियरिंग सदस्यों और केवाईसी पंजीकरण एजेंसियों को नियमों का पालन करने के लिए दी गई समयसीमा की अवधि को बढ़ा दिया है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बॉर्ड (सेबी) ने एक बुधवार को एक अधिसूचना में कहा कि ग्राहकों से प्राप्त आदेशों या निर्देशों की कॉल रिकॉर्डिंग को बनाए रखने की व्यवस्था करने की समय सीमा एक महीने बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी गई है।

इसके अलावा नियामक ने दलालों के निर्धारित वैकल्पिक स्थानों से ट्रेडिंग टर्मिनलों के संचालन के लिए जुलाई के अंत तक का समय दिया है। वहीं ग्राहक वित्त पोषण रिपोर्ट जमा करने के लिए समय सीमा जुलाई-अंत तक बढ़ा दी गई है।

ग्राहकों को वार्षिक वैश्विक विवरण जारी करने के संबंध में भी सेबी ने 31 जुलाई तक छूट दी है। यह हालांकि तभी लागू होगा जब ग्राहक ने भौतिक विवरण के लिए अनुरोध किया हो।

सेबी ने कहा कि कोरोना महामारी के प्रभाव और शेयर बाजार के प्रतिनिधित्व से मिलने के बाद व्यापारिक सदस्यों / समाशोधन सदस्यों / केवाईसी पंजीकरण एजेंसियों द्वारा कुछ जरुरी नियमों के अनुपालन के लिए समयसीमा बढ़ाने का फैसला किया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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