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सेबी निदेशक मंडल ने निवेशकों के अधिकार पत्र को मंजूरी दी

By भाषा | Updated: September 28, 2021 23:11 IST

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मुंबई, 28 सितंबर बाजार नियामक सेबी के निदेशक मंडल ने मंगलवार को प्रतिभूति बाजार के निवेशकों के लिये अधिकार पत्र को मंजूरी दी। इस पहल से निवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी।

निवेशकों के अधिकार पत्र (चार्टर) में निवेशकों के अधिकार, जिम्मेदारी, प्रतिभूति बाजार में क्या करना है और क्या नहीं करना है, समेत अन्य बातों को शामिल किया गया है।

इसके अलावा नियामक ने विभिन्न इकाइयों के साथ विचार-विमर्श कर सेबी के मान्यता प्राप्त बाजार ढांचागत संस्थानों, पंजीकृत मध्यस्थों और नियमित इकाइयों के लिये भी निवेशक अधिकार पत्र तैयार किया है।

इससे निवेशकों को प्रतिभूति बाजार में एक ही जगह सभी जरूरी सूचनाएं मिल सकेंगी। इसमें उनके पास क्या अधिकार हैं, निवेशकों को विभिन्न इकाइयों द्वारा दी जाने वाली सेवाएं, निवेशकों को मिलने वाली विभिन्न सेवाओं के लिये निर्धारित समयसीमा तथा निवेशक शिकायात निपटान प्रणाली आदि शामिल हैं।

सेबी निवेशक अधिकार पत्र और विभिन्न मध्यस्थों/इकाइयों के निवेशक अधिकार पत्र नियामक की वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। साथ ही यह संबंधित मध्यस्थों या इकाई की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करने के इरादे से 2021-22 के बजट में सभी वित्तीय उत्पादों के निवेशकों के अधिकार के रूप में निवेशक अधिकार पत्र पेश करने का प्रस्ताव किया था।

अन्य सुधारों में सेबी निदेशक मंडल ने वैकल्पिक निवेश कोष और पोर्टफोलियो प्रबंधक के लिये नियामकीय व्यवस्था में कुछ संशोधन किये हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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