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सेबी ने आरटीए, मर्चेंट बैंकरों को वेबसाइटों पर निवेशक चार्टर, शिकायत का आंकड़ा डालने को कहा

By भाषा | Updated: November 26, 2021 19:47 IST

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नयी दिल्ली, 26 नवंबर बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंटों (आरटीए) तथा मर्चेंट बैंकरों को निर्देश दिया कि वे अपनी वेबसाइट पर निवेशक के अधिकार और कर्तव्यों से जुड़े ‘चार्टर’ के साथ-साथ अपने खिलाफ मिली शिकायतों से संबंधित आंकड़ों की जानकारी दे।

सेबी ने विभिन्न श्रेणियों को सूचीबद्ध किया है जिसके लिए मर्चेंट बैंकरों को निवेशक ‘चार्टर’ का खुलासा करने की जरूरत है।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने चार अलग-अलग परिपत्रों में कहा कि नए दिशानिर्देश एक जनवरी, 2022 से प्रभावी होंगे।

सेबी ने निवेशकों को बांड बाजार में प्राथमिक बाजार निर्गमन, नगर निगम ऋण प्रतिभूतियों के साथ-साथ रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट (आरईआईटी) और बुनियादी ढांचा निवेश ट्रस्ट (इनविट) के निर्गमन के बारे में जरूरी जानकारी प्रदान करने के लिए एक निवेशक ‘चार्टर’ तैयार किया है। यह ‘चार्टर’ मर्चेंट बैंकरों के साथ परामर्श कर तैयार किया गया है।

पूंजी बाजार नियामक ने साथ ही आरटीए के लिए एक निवेशक ‘चार्टर तैयार किया है जिसका उद्देश्य किसी निवेशक को निवेशक सेवा अनुरोधों का लाभ उठाने के लिए आरटीए से जुड़ने के संबंध में विभिन्न गतिविधियों को लेकर जागरुकता पैदा करना है।

पूंजी बाजार नियामक ने निवेशक चार्टर में, निवेशकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं, निवेशकों के अधिकारों, समय-सीमा के साथ आरटीए की विभिन्न गतिविधियों, निवेशकों के लिए क्या करें और क्या न करें और शिकायत निवारण तंत्र की जानकारी दी है।

एक परिपत्र के मुताबिक इस संबंध में सेबी ने आरटीए से उनकी वेबसाइटों पर निवेशकों के अधिकार और कर्तव्यों का प्रसार करने के साथ-साथ कार्यालयों में प्रमुख जगहों पर इसे प्रदर्शित करने को लेकर कदम उठाने को कहा है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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