सेबी ने कार्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया कंपनियों के लिये नये शेयरधारिता नियमों को मंजूरी दी
By भाषा | Updated: December 16, 2020 18:35 IST2020-12-16T18:35:50+5:302020-12-16T18:35:50+5:30

सेबी ने कार्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया कंपनियों के लिये नये शेयरधारिता नियमों को मंजूरी दी
नयी दिल्ली, 16 दिसंबर पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को कार्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजरने वाली कंपनियों के लिये शेयरधारिता के नये नियमों को मंजूरी दी। सेबी ने ऐसी कंपनियों को फॉलो-आन पब्लिक आफर लाने पर प्रवर्तकों के न्यूनतम योगदान के मामले में राहत देन का फैसला किया है।
सेबी ने कहा है कि दिवाला एवं रिण शोधन प्रक्रिया के तहत समाधान प्रक्रिया के क्रियान्वयन के दौरान जो कंपनियां शेयर बाजारों में सूचीबद्ध बनी रहीं ऐसे कंपनियों के शेयरों में सौदों की शुरुआत होने के लिये बाजार में प्रवेश करते समय कम से कम पांच प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारिता होनी चाहिये।
सेबी निदेशक मंडल की बुधववार को हुई बैठक के बाद जारी वक्तव्य में यह कहा गया है। वर्तमान में कंपनियों के लिये ऐसी कोई न्यूनतम आवश्यकता का नियम नहीं है।
वक्तव्य में कहा गया है कि ऐसी कंपनियों को उनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में खरीद फरोख्त के लिये आने के बाद सार्वजनिक शेयरधारिता को 10 प्रतिशत तक पहुंचाने के लिये 12 माह का समय दिया जायेगा। उसके बाद कंपनी में सार्वजनिक शेयरधारिता 25 प्रतिशत तक पहुंचाने के लिये 36 माह का समय दिया जायेगा।
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