सेबी ने कार्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया कंपनियों के लिये नये शेयरधारिता नियमों को मंजूरी दी

By भाषा | Updated: December 16, 2020 18:35 IST2020-12-16T18:35:50+5:302020-12-16T18:35:50+5:30

SEBI approves new shareholding rules for corporate insolvency resolution process companies | सेबी ने कार्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया कंपनियों के लिये नये शेयरधारिता नियमों को मंजूरी दी

सेबी ने कार्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया कंपनियों के लिये नये शेयरधारिता नियमों को मंजूरी दी

नयी दिल्ली, 16 दिसंबर पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को कार्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया से गुजरने वाली कंपनियों के लिये शेयरधारिता के नये नियमों को मंजूरी दी। सेबी ने ऐसी कंपनियों को फॉलो-आन पब्लिक आफर लाने पर प्रवर्तकों के न्यूनतम योगदान के मामले में राहत देन का फैसला किया है।

सेबी ने कहा है कि दिवाला एवं रिण शोधन प्रक्रिया के तहत समाधान प्रक्रिया के क्रियान्वयन के दौरान जो कंपनियां शेयर बाजारों में सूचीबद्ध बनी रहीं ऐसे कंपनियों के शेयरों में सौदों की शुरुआत होने के लिये बाजार में प्रवेश करते समय कम से कम पांच प्रतिशत सार्वजनिक शेयरधारिता होनी चाहिये।

सेबी निदेशक मंडल की बुधववार को हुई बैठक के बाद जारी वक्तव्य में यह कहा गया है। वर्तमान में कंपनियों के लिये ऐसी कोई न्यूनतम आवश्यकता का नियम नहीं है।

वक्तव्य में कहा गया है कि ऐसी कंपनियों को उनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में खरीद फरोख्त के लिये आने के बाद सार्वजनिक शेयरधारिता को 10 प्रतिशत तक पहुंचाने के लिये 12 माह का समय दिया जायेगा। उसके बाद कंपनी में सार्वजनिक शेयरधारिता 25 प्रतिशत तक पहुंचाने के लिये 36 माह का समय दिया जायेगा।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: SEBI approves new shareholding rules for corporate insolvency resolution process companies

कारोबार से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे