सेबी ने विलय एवं अधिग्रहण को सुगम बनाने को सूचीबद्धता समाप्त करने संबंधी नियमों में संशोधन किया
By भाषा | Updated: December 7, 2021 15:47 IST2021-12-07T15:47:08+5:302021-12-07T15:47:08+5:30

सेबी ने विलय एवं अधिग्रहण को सुगम बनाने को सूचीबद्धता समाप्त करने संबंधी नियमों में संशोधन किया
नयी दिल्ली, सात दिसंबर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्ध कंपनियों के लिए विलय और अधिग्रहण सौदों को सुगम बनाने के प्रयासों के तहत खुली पेशकश के बाद कंपनी के इक्विटी शेयरों को गैर-सूचीबद्ध (शेयर बाजारों से हटाने) करने से संबंधित नियमों में संशोधन किया है।
सेबी की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, नयी रूपरेखा के तहत प्रवर्तकों या अधिग्रहण करने वाली कंपनियों को प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा के जरिये कंपनी के शेयरों को एक्सचेंजों से हटाने की अपनी मंशा का खुलासा करना होगा।
यदि अधिग्रहण करने वाली कंपनी लक्षित फर्म को गैर-सूचीबद्ध करना चाहती है, तो उसे खुली पेशकश के मूल्य से अधिक कीमत पर शेयरों को हटाने की घोषणा करनी होगी।
सेबी ने कहा, ‘‘यदि खुली पेशकश अप्रत्यक्ष तरीके से अधिग्रहण के लिए है, तो अधिग्रहण करने वाली कंपनी को खुली पेशकश के मूल्य और सांकेतिक कीमत का खुलासा विस्तृत सार्वजनिक बयान के दौरान और पेशकश पत्र में करना होगा।’’
मौजूदा रूपरेखा के तहत यदि खुली पेशकश शुरू हो जाती है, तो अधिग्रहण नियमों के अनुपालन से अधिग्रहण करने वाली कंपनी की हिस्सेदारी 75 प्रतिशत या कई बार 90 प्रतिशत से अधिक हो सकती है।
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