सैट ने सेबी के आदेश के खिलाफ 63 मून्स की अपील पर फैसला सुरक्षित रखा
By भाषा | Published: February 22, 2021 07:17 PM2021-02-22T19:17:31+5:302021-02-22T19:17:31+5:30
नयी दिल्ली, 22 फरवरी प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने 63 मून्स टेक्नोलॉजीज द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर अपना आदेश सुरक्षित रखा है। सेबी ने अपने आदेश के जरिये कंपनी को स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग (एसटीपी) गेट सर्विसेज प्रदान करने से रोक दिया था।
कंपनी ने सोमवार को बयान में कहा, ‘‘आदेश पारित करते हुए न्यायाधिकरण ने सेबी के आदेश को रोक दिया है।’’
कंपनी ने कहा कि इसका मतलब है कि अंतिम आदेश आने तक सेबी का आदेश प्रभावी नहीं रहेगा।
कंपनी ने कहा कि हमें न्याय मिलने की उम्मीद है।
न्यायाधिकरण का आदेश अभी उसकी वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है।
दिसंबर, 2020 में सेबी ने 63 मून्स को उसकी मंजूरी के बिना एसटीपी सेवाएं प्रदान करने से रोक दिया था। हालांकि, प्रतिभूति बाजार के भागीदारों को किसी तरह की दिक्कत से बचाने के लिए कंपनी को अपने ग्राहकों को तीन माह तक सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी थी।
सामान्य तौर पर वित्तीय क्षेत्र की कंपनियां लेनदेन की रफ्तार को तेज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक तरीके से सूचना देने को एसटीपी का इस्तेमाल करती हैं।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।