मुंबईः भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बुधवार को कहा कि उसने एचडीएफसी बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक पर नियमों के अनुपालन में कमी को लेकर जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने बयान में कहा कि ‘अपने ग्राहक को जानें’ (केवाईसी) पर आरबीआई के कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने पर एचडीएफसी बैंक पर 75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
एक अन्य बयान में, आरबीआई ने कहा कि पंजाब एंड सिंध बैंक पर ‘बैंकों में बड़े साझा जोखिमों के एक केंद्रीय ‘रिपॉजिटरी’ का निर्माण’ और ‘वित्तीय समावेश - बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच - बुनियादी बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए)’ पर कुछ निर्देशों का पालन नही करने पर 68.20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
रिजर्व बैंक ने लाभांश की घोषणा से संबंधित आवश्यकताओं का अनुपालन न करने पर केएलएम एक्सिवा फिनवेस्ट पर भी 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि सभी मामलों में दंड विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है तथा इसका उद्देश्य संस्थानों के अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय लेना नहीं है।