भारतीय रिजर्व बैंकः विदेशी ऑनलाइन धन भेजने वाले और प्राप्तकर्ता के लिए नए निर्देश जारी, आरबीआई ने कहा-केवाईसी के साथ सटीक, पूरी और सार्थक जानकारी जरूरी

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 5, 2023 02:14 PM2023-05-05T14:14:33+5:302023-05-05T14:15:26+5:30

आरबीआई ने 'अपने ग्राहक को जानो' (केवाईसी) से संबंधित व्यापक निर्देश में ऑनलाइन लेनदेन से संबंधित कुछ नए बिंदुओं को शामिल किया है।

Reserve Bank of India KYC New instructions issued foreign online money senders and recipients RBI said accurate, complete and meaningful information is necessary | भारतीय रिजर्व बैंकः विदेशी ऑनलाइन धन भेजने वाले और प्राप्तकर्ता के लिए नए निर्देश जारी, आरबीआई ने कहा-केवाईसी के साथ सटीक, पूरी और सार्थक जानकारी जरूरी

घरेलू ऑनलाइन प्रेषण के मामले में प्रेषक के विनियमित इकाई का खाताधारक होने की स्थिति में भी यही व्यवस्था लागू होगी।

Highlightsनिर्देश वित्तीय कार्यबल एफएटीएफ के सुझावों के अनुरूप हैं।धन भेजने वाले और प्राप्तकर्ता दोनों के बारे में सटीक, पूरी और सार्थक जानकारी देनी होगी।घरेलू ऑनलाइन प्रेषण के मामले में प्रेषक के विनियमित इकाई का खाताधारक होने की स्थिति में भी यही व्यवस्था लागू होगी।

मुंबईः भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बृहस्पतिवार को बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को यह सुनिश्चित करने को कहा कि विदेश के अलावा घरेलू स्तर पर होने वाले इलेक्ट्रॉनिक रूप से धन भेजने में भेजने वाले और प्राप्तकर्ता दोनों के बारे में पूरी सूचना दर्ज हो।

आरबीआई ने 'अपने ग्राहक को जानो' (केवाईसी) से संबंधित व्यापक निर्देश में ऑनलाइन लेनदेन से संबंधित कुछ नए बिंदुओं को शामिल किया है। ये निर्देश वित्तीय कार्यबल एफएटीएफ के सुझावों के अनुरूप हैं। रिजर्व बैंक के नए निर्देश के मुताबिक, सभी विदेशी ऑनलाइन धन भेजने वाले और प्राप्तकर्ता दोनों के बारे में सटीक, पूरी और सार्थक जानकारी देनी होगी।

इसके अलावा घरेलू ऑनलाइन प्रेषण के मामले में प्रेषक के विनियमित इकाई का खाताधारक होने की स्थिति में भी यही व्यवस्था लागू होगी। हालांकि ये निर्देश क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या प्री-पेड भुगतान समाधान (पीपीआई) के जरिये खरीदारी के लिए किए जाने वाले ऑनलाइन लेनदेन पर लागू नहीं होते हैं।

Web Title: Reserve Bank of India KYC New instructions issued foreign online money senders and recipients RBI said accurate, complete and meaningful information is necessary

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