रिजर्व बैंक ने नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर अंकुश लगाए, निकासी की सीमा 10,000 रुपये तय

By भाषा | Updated: December 6, 2021 19:43 IST2021-12-06T19:43:54+5:302021-12-06T19:43:54+5:30

Reserve Bank imposed curbs on Nagar Urban Co-operative Bank, fixed the withdrawal limit of Rs 10,000 | रिजर्व बैंक ने नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर अंकुश लगाए, निकासी की सीमा 10,000 रुपये तय

रिजर्व बैंक ने नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर अंकुश लगाए, निकासी की सीमा 10,000 रुपये तय

मुंबई, छह दिसंबर भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के अहमदगर स्थित नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कई अंकुश लगा दिए हैं। इन अंकुशों के तहत बैंक के ग्राहकों के लिए अपने खातों से निकासी की सीमा 10,000 रुपये तय की गई है। बैंक की खराब होती वित्तीय स्थिति के मद्देनजर केंद्रीय बैंक ने यह कदम उठाया है।

बैंकिंग नियमन अधिनियम (सहकारी समितियों के लिए लागू), 1949 के तहत ये अंकुश छह दिसंबर, 2021 को कारोबार के घंटों की समाप्ति से छह महीने की अवधि के लिए लागू रहेंगे और इनकी समीक्षा की जाएगी।

केंद्रीय बैंक ने कहा है कि बैंक उसकी अनुमति के बिना न तो कोई ऋण या अग्रिम देगा और न ही किसी कर्ज का नवीकरण करेगा। साथ ही बैंक के किसी तरह का निवेश करने, किसी तरह की देनदारी लेने, भुगतान और संपत्तियों के हस्तांतरण या बिक्री पर भी रोक रहेगी।

रिजर्व बैंक ने कहा कि बैंक के ग्राहक अपने बचत बैंक या चालू खातों से 10,000 रुपये से अधिक की राशि नहीं निकाल सकेंगे।

रिजर्व बैंक के आदेश की प्रति बैंक परिसर में लगाई गई है जिससे ग्राहकों को इसकी जानकारी मिल सके। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने स्पष्ट किया है कि इन अंकुशों का मतलब बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने से नहीं लिया जाना चाहिए।

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Web Title: Reserve Bank imposed curbs on Nagar Urban Co-operative Bank, fixed the withdrawal limit of Rs 10,000

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