आरबीएल बैंक को सरकारी लेनदेन के लिए आरबीआई से मान्यता मिली
By भाषा | Updated: August 11, 2021 23:41 IST2021-08-11T23:41:42+5:302021-08-11T23:41:42+5:30

आरबीएल बैंक को सरकारी लेनदेन के लिए आरबीआई से मान्यता मिली
नयी दिल्ली 11 अगस्त आरबीएल बैंक ने बुधवार को कहा कि आरबीआई ने उसे केंद्र और राज्य सरकारों के बैंकिंग लेनदेन के लिए एक एजेंसी बैंक के रूप में कार्य करने की मान्यता दे दी है।
आरबीएल बैंक ने एक विज्ञप्ति में बताया कि उसे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के लिए बैंकिंग लेन-देन के लिए एक एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।
केंद्रीय बैंक की मंजूरी मिलने के बाद आरबीएल बैंक अब सरकारी व्यवसाय से संबंधित लेनदेन की एक विस्तृत श्रृंखला को संभाल सकेगा।
इसके अलावा बैंक अब सब्सिडी के वितरण, पेंशन भुगतान, आयकर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, जीएसटी, स्टांप शुल्क, पंजीकरण, राज्य उत्पाद शुल्क (वैट) और पेशेवर कर सहित केंद्रीय और राज्य कर एकत्र करने का व्यवसाय करने में सक्षम होगा।
आरबीएल बैंक को यह मान्यता दरअसल आरबीआई के नए दिशा-निर्देशों के बाद मिली है। जिसमें उसने अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंकों को एजेंसी बैंकों के रूप में सरकार से संबंधित व्यावसायिक लेनदेन करने के लिए अधिकृत कर दिया है।
आरबीएल बैंक ने कहा कि आरबीआई द्वारा यह मान्यता मिलने से वह सरकारी विभागों और उद्यमों को सर्वश्रेष्ठ तकनीक आधारित मंच और डिजिटल उत्पादों की पेशकश करने का अवसर देगा।
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